यह कोई ड्रोन हमला नहीं हैः मद्रास हाईकोर्ट
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उसे हर चीज की शक्ति नहीं दी गयी
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कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर मामला
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901 करोड़ की रकम को जब्त कर रखा है
राष्ट्रीय खबर
चेन्नईः मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय मनमाने ढंग से हमला करने वाला कोई ड्रोन नहीं है, और न ही वह कोई सुपर कॉप है जो उसके संज्ञान में आने वाली हर चीज़ की जाँच करे। न्यायमूर्ति एम एस रमेश और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने शहर स्थित आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें ईडी द्वारा पीएमएलए मामले में उसकी 901 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि जब्त करने को चुनौती दी गई थी।
ईडी की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में एक बिजली संयंत्र के लिए कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर 2014 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर की गई थी। एजेंसी ने 2017 में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उसे कोयला ब्लॉक आवंटन में कोई अनियमितता नहीं मिली। सीबीआई अदालत क्लोजर रिपोर्ट से सहमत नहीं थी और कुछ पहलुओं पर आगे की जाँच चाहती थी। 2023 में, सीबीआई ने एक पूरक अंतिम रिपोर्ट दायर की, जिसमें पाया गया कि आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत अभियोजन के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी।
बाद में, ईडी ने आरकेएमपी से जुड़े निदेशकों और होल्डिंग कंपनियों के परिसरों में तलाशी ली। 31 जनवरी, 2025 को एक ज़ब्ती आदेश पारित किया गया, जिसके तहत ईडी ने 901 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि को ज़ब्त कर लिया। कंपनी ने उक्त आदेश को चुनौती दी और अदालत ने उसे रद्द कर दिया। पीठ ने कहा कि पीएमएलए की धारा 66(2) का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि यदि जाँच के दौरान ईडी को कानून के अन्य प्रावधानों के उल्लंघन का पता चलता है, तो वह उन अपराधों की जाँच की भूमिका भी नहीं निभा सकता।
उसे उचित एजेंसी को सूचित करना होता है, जिसे उस अपराध की जाँच करने का अधिकार कानून द्वारा प्राप्त है। यदि वह एजेंसी, ईडी की सूचना पर, जाँच शुरू करती है और शिकायत दर्ज करती है, तो निश्चित रूप से ईडी उन पहलुओं की भी जाँच कर सकता है, बशर्ते कि अपराध की आय हो। यदि जाँच एजेंसी को ईडी द्वारा बताए गए पहलुओं के संबंध में कोई मामला नहीं मिलता है, तो ईडी स्वतः संज्ञान लेकर जाँच आगे नहीं बढ़ा सकता और न ही शक्तियाँ ग्रहण कर सकता है।
ईडी के अधिकार क्षेत्र को जब्त करने के लिए आवश्यक तत्व एक पूर्वगामी अपराध की उपस्थिति है। यह जहाज से जुड़ी लिमपेट माइन की तरह है। यदि जहाज नहीं है, तो लिमपेट काम नहीं कर सकता। जहाज ही पूर्वगामी अपराध है और अपराध की आय है। ईडी कोई घूमता हुआ गोला-बारूद या ड्रोन नहीं है जो किसी भी आपराधिक गतिविधि पर अपनी इच्छा से हमला कर दे, पीठ ने कहा।
इसने आगे कहा कि दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि उपरोक्त किसी भी कथित आपराधिक गतिविधि के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है जो उसके संज्ञान में आने वाली हर चीज़ की जाँच करे। कोई आपराधिक गतिविधि होनी चाहिए जो पीएमएलए के तहत आती हो, और ऐसी आपराधिक गतिविधि के कारण, अपराध की आय होनी चाहिए, पीठ ने कहा।