चुनाव आयोग को और कितना स्पष्ट आदेश चाहिए
काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, यह पुरानी कहावत है। इसलिए चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के पीछे छिपे मकसद को अब आम आदमी भी अच्छी तरह समझने लगा है। बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संबंध में गुरुवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणियाँ भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार हैं, जिस पर उसे तुरंत ध्यान देना चाहिए।
पहचान सत्यापन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों में आधार, मतदाता फोटो पहचान पत्र और राशन कार्ड को शामिल करने पर विचार करने के लिए ईसीआई से आग्रह करके, न्यायालय ने एसआईआर की आलोचना को स्वीकार किया है कि सत्यापन के लिए सूचीबद्ध 11 दस्तावेज मतदाता पंजीकरण के लिए एक प्रतिबंधात्मक और अनावश्यक बाधा हैं।
न्यायालय ने ईसीआई को समावेशिता की ओर इस तरह से प्रेरित किया है जिससे एसआईआर के मूल मुद्दों को हल करने में मदद मिल सकती है। न्यायालय ने सही ही कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया केवल पहचान के बारे में है, वर्तमान में सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से कोई भी नागरिकता के लिए सूचक नहीं है इसने यह सवाल भी सही ढंग से उठाया कि आधार, जिसे अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए बुनियादी माना जाता है, को क्यों बाहर रखा गया है जबकि जाति प्रमाण पत्र जैसे आश्रित दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं, जिससे चुनाव आयोग की स्थिति में विसंगति उजागर होती है।
आधार को नागरिकता के बजाय केवल निवास साबित करने के रूप में मानने पर चुनाव आयोग की आपत्ति, कानूनी मिसालों के अलावा, बिहार की व्यावहारिक वास्तविकताओं की गलतफहमी को उजागर करती है। उदाहरण के लिए, आंकड़े बताते हैं कि बिहार की 87 प्रतिशत आबादी के पास आधार कार्ड है, केवल 45 से 50 प्रतिशत मैट्रिक पास हैं और लगभग 2 प्रतिशत के पास पासपोर्ट हैं।
न्यायालय के पहले के फैसले भी प्रासंगिक हैं, जिन्होंने पिछले चुनावों में पहले से नामांकित मतदाताओं पर नागरिकता साबित करने का भार डालने को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया था। यह मिसाल एसआईआर के उस दृष्टिकोण का खंडन करती है जिसमें हर मतदाता को एक संभावित गैर-नागरिक माना जाता है जब तक कि अन्यथा साबित न हो जाए और इससे वैध पहचान पत्र होने के बावजूद मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने का बड़ा खतरा है।
एसआईआर पर रोक न लगाते हुए, न्यायालय ने पूरी प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा भी सूचीबद्ध की, जिसमें इसका समय और प्रकृति भी शामिल है, जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों तक जाती है [और] मतदान के अधिकार से संबंधित है। न्यायालय ने चुनाव आयोग को याद दिलाया है कि अनुच्छेद 324 के तहत उसका अधिदेश लोकतांत्रिक भागीदारी को सुगम बनाना है, न कि बाधाएँ उत्पन्न करना।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और सत्यापन पर चुनाव आयोग के एसआईआर नियमों की अधिक उदार व्याख्या के बाद ज़मीनी स्तर पर काफ़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने खारिज कर दिया था। सत्यापन योग्य दस्तावेज़ों की सूची का विस्तार करने के अपने सुझाव के साथ, न्यायालय ने चुनाव आयोग को एसआईआर को एक ख़तरनाक रूप से बहिष्कृत करने वाली प्रक्रिया—जो हाशिए पर पड़े नागरिकों को प्रभावित कर सकती है—से एक वास्तविक समावेशी प्रक्रिया में बदलने का अवसर प्रदान किया है।
कांग्रेस ने बिहार मतदाता सूची में चुनाव आयोग के संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को एक महत्वपूर्ण कदम बताया और उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग मतदाता सत्यापन के लिए आधार जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ों को स्वीकार करेगा। कांग्रेस महासचिव और सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए राहत की बात है।
अब इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर अमल करेगा। इसका इंतज़ार कीजिए। सांसद और वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा, विस्तृत बहस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को गणना प्रक्रिया में आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे तीन दस्तावेज़ों पर भी विचार करना चाहिए।
यह एक महत्वपूर्ण प्रगति है। अन्य सभी मामले अभी भी खुले हैं और जवाब और प्रत्युत्तर के लिए जुलाई के अंत तक का समय दिया गया है। मुख्य मुद्दे पर, हमारी दलीलें महत्वपूर्ण हैं और अदालत बाद में उन पर विचार करेगी। इन दलीलों में यह महत्वपूर्ण बिंदु भी शामिल है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में मौजूद सभी मतदाताओं को निलंबित अवस्था में रखकर पात्रता और मतदाता पंजीकरण की धारणा को उलट दिया है…, उन्होंने कहा। अब चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना है कि उसने किस मकसद से यह खेल खेला था।