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उच्च न्यायालय ने क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला की भी हवा निकली

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3,600 करोड़ रुपये के हेलिकॉप्टर घोटाले मामले में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने जेम्स को राहत देते हुए कहा कि यह एक असाधारण स्थिति थी, जहां आरोपी 6.2 साल से अधिक समय से हिरासत में था, लेकिन अधूरी जांच के कारण अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ था।

ईडी मामले में राहत और 18 फरवरी को संबंधित सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे जमानत दिए जाने के बाद, जेम्स शर्तों के अनुपालन के अधीन जेल से बाहर आ सकता है। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि जेम्स को बिना किसी पूर्वानुमेय निष्कर्ष के लंबे समय तक जेल में रखने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जो धन शोधन विरोधी कानून के तहत जमानत पर वैधानिक प्रतिबंध को खत्म कर देता है।

न्यायाधीश ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 में जमानत देने के लिए कठोर शर्तें लगाई गई हैं, लेकिन प्रावधान की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती कि आरोपी को अनिश्चित काल के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जा सके। आदेश में कहा गया है, मौजूदा मामला ऐसा नहीं है, जहां आवेदक की हिरासत आधे से थोड़ा ही आगे है।

इसके बजाय, आवेदक छह साल और दो महीने से अधिक समय से हिरासत में है – जो कि अधिकतम सजा के करीब है – यहां तक ​​कि उसे दोषी भी नहीं ठहराया गया है। जमानत आदेश में 100 से अधिक गवाहों की जांच पर प्रकाश डाला गया, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए लगभग एक हजार दस्तावेजों का भी उल्लेख किया गया।

22 पन्नों के जमानत आदेश में कहा गया है, चूंकि आवेदक के जेल में सात साल भी पूरे करने से पहले मुकदमा समाप्त होने की संभावना नहीं है, इसलिए आगे की कैद मुकदमे के पूरे उद्देश्य को निरर्थक बना देगी। यह राहत ट्रायल कोर्ट के समक्ष पासपोर्ट जमा करने के अलावा 5 लाख रुपये के बांड और जमानत पर मिली।

शीर्ष अदालत के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने ईडी से कहा कि वह जेम्स को जमानत पर रिहा करने से पहले ट्रायल कोर्ट से आवश्यक शर्तें लगाने का अनुरोध करे। इसमें कहा गया है कि जेम्स जांच और मुकदमे के दौरान पूरा सहयोग करेगा। अदालत ने 28 फरवरी को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह भी तर्क दिया गया कि कथित अपराध से उन्हें जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था और निकट भविष्य में जांच के निष्कर्ष की कोई उचित संभावना नहीं थी। उन्हें दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में सीबीआई और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने अपने आरोपपत्र में दावा किया है कि 8 फरवरी, 2010 को 556.262 मिलियन यूरो मूल्य के वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए हुए सौदे के कारण सरकारी खजाने को 398.21 मिलियन यूरो (लगभग 2,666 करोड़ रुपये) का अनुमानित नुकसान हुआ है। जून 2016 में जेम्स के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र में आरोप लगाया गया था कि उन्हें अगस्ता वेस्टलैंड से 30 मिलियन यूरो (लगभग 225 करोड़ रुपये) मिले थे।