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चुनाव आयोग अब खुद के सवालों से घिरा

भारत निर्वाचन आयोग को एक पल रुककर खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने की जरूरत है: बिहार में उसने जो कवायद शुरू की है, वह चुनाव वाले राज्य में विषय को क्यों बदल रही है?

लोगों के इस उत्साह से कि वे किसे वोट देंगे, अब यह चिंता पैदा हो गई है कि क्या सभी मतदाताओं को अपना वोट डालने दिया जाएगा, जो उनका मौलिक अधिकार है। कागज पर, 28 जून से चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया

मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण निर्दोष प्रतीत होता है। आखिरकार, संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनावों की देखरेख का अधिकार देता है और अनुच्छेद 326 यह निर्देश देता है कि मताधिकार वयस्क भारतीय नागरिकों तक सीमित होना चाहिए। मतदाता सूचियों को अद्यतन करने की प्रक्रिया को मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का समर्थन प्राप्त है।

आखिरी एसआईआर 2003 में किया गया था और तब से कई राज्यों में वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण हुए हैं। चुनाव आयोग ने इसके कारण भी बताए हैं — प्रवासन, विदेशी अवैध अप्रवासियों के नाम हटाने की आवश्यकता, नए पात्र मतदाताओं को शामिल करना, मृत व्यक्तियों के नाम हटाना। फिर भी, चल रही यह कवायद ऐसी परिस्थितियों में हो रही है जिसने व्यापक असुरक्षाएँ पैदा की हैं। सबसे पहले, इसकी घोषणा चुनाव से मुश्किल से चार महीने पहले की गई है, जो प्रशासनिक रूप से समय-सीमा को बहुत चुनौतीपूर्ण बनाती है, और वास्तव में इसे पूरा करना असंभव है — लगभग 3 करोड़ मतदाता लगभग 30 दिनों में, जबकि पिछले सप्ताह के अंत तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर केवल 3 प्रतिशत फॉर्म ही अपलोड हुए थे।

यह ऐसे राज्य में हो रहा है जो बाढ़ प्रवण है, उच्च प्रवासन दर वाला है, और जहां बड़े वर्गों के पास न तो जागरूकता है और न ही साधन। उन लोगों से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं जिनके नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं — उन्हें अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए 11 दस्तावेजों में से कम से कम एक जमा करना होगा — जिससे प्रमाण का बोझ मतदाता पर चला गया है।

जैसा कि मीडिया में जारी जमीनी रिपोर्टों की एक जारी श्रृंखला बताती है, इसने दस्तावेजों के लिए एक भगदड़ मचा दी है जो कई मतदाताओं के पास नहीं हैं, और वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, और पीछे के दरवाजे से एक एनआरसी के डर को बढ़ा दिया है।

इसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं जहां गरीब, प्रवासी मजदूर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, बुजुर्ग और महिलाएं जैसे कमजोर वर्ग, मताधिकार से वंचित होने के आसन्न खतरे का सामना कर रहे हैं।

चुनाव आयोग के नवीनतम विज्ञापन, जिसे कुछ लोगों ने यह कहने के रूप में पढ़ा है कि पहले गणना फॉर्म जमा किए जा सकते हैं और दस्तावेज बाद में, ने केवल अनिश्चितता बढ़ाई है। इस पृष्ठभूमि में, चुनाव आयोग को बिना किसी देरी के फिर से योजना बनाने के लिए वापस जाना चाहिए। उसे बिहार के कुछ उपलब्ध आंकड़ों पर फिर से गौर करना चाहिए — जहां 2007 में, जिस वर्ष इस चुनाव में मतदान के लिए पात्र हुए लोग पैदा हुए थे, अनुमानित जन्मों का केवल एक-चौथाई ही पंजीकृत हुआ था; जहां 2022 के अनुमानों के अनुसार, केवल 14.71 प्रतिशत ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की; जहां 2023 तक जारी वैध पासपोर्टों की कुल संख्या मुश्किल से 2 प्रतिशत थी।

बिहार उन राज्यों में से था जिन्हें आयोग द्वारा 1990 के दशक में शुरू किए गए और बाद में विकसित किए गए चुनावी सुधारों से सबसे अधिक लाभ हुआ। पिछड़ेपन और असमानताओं के इस राज्य में, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की कठोर निगरानी — उदाहरण के लिए, दलित बस्तियों में मतदान केंद्र को स्थानांतरित करना — ने लोकतंत्र को एक उत्साहजनक गहराई प्रदान की है।

चुनाव आयोग को तुरंत मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की कवायद को बाद के समय के लिए टाल देना चाहिए और प्रतिक्रिया, जन जागरूकता अभियानों, सभी दलों के साथ परामर्श के लिए जगह देनी चाहिए। दांव पर लोगों का विश्वास और इसकी संस्थागत विश्वसनीयता है।

सबसे बढ़कर, हर नागरिक के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत मौलिक अधिकार के मताधिकार की पवित्रता दांव पर है। क्योंकि, ताज़ा चुनाव सूचियों पर, बिहार राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। अब लगातार अपने आदेश में संशोधन जारी कर चुनाव आयोग यह साबित कर चुका है कि उसने एसआईआर का आदेश बिना सोचे समझे अथवा किसी आपात और अदृश्य निर्देश की वजह से किया था। अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और कानूनी प्रावधानों की चर्चा होने लगी तो आयोग को लगता है कि उसकी गाड़ी कहीं न कहीं फंस रही है। दूसरी तरफ जमीन पर काम कर रहे बीएलओ के बयान भी उनकी संज्ञान में आ रहे हैं। इसलिए अब आयोग को अपने आप से सवाल करना चाहिए।