Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
डीए में 3% की बढ़ोत्तरी, अब केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता, कर्मचारियों पर सीएम विष्णु देव साय ... सियासत में नजर आई जुदा तस्वीर, जब हराने वाले ने लिया हारने वाले से आशीर्वाद सूरजपुर के धान खरीदी केंद्र में लापरवाही, 80 लाख रुपये का धान गायब साहू समाज के शपथ ग्रहण समारोह में बलौदाबाजार पहुंचे डिप्टी सीएम अरूण साव, कही बड़ी बात मनरेगा बनाम जी राम जी को लेकर विवाद जारी, जशपुर से लेकर धमतरी और दुर्ग से लेकर महासमुंद तक कांग्रेस ... बाबर को 'भारत की खोज' वाला बताने पर घमासान, सवालों के घेरे में भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद मौसम में बदलाव, 12 जिलों में अलर्ट, कोहरे-कोल्ड वेव से राहत? बुरहानपुर के ऐतिहासिक धरोहर बयां करेंगे अपनी हकीकत, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगा पूरा इतिहास ग्वालियर में सड़क फाड़ कर आया सैलाब, घरों में घुसा पानी, आधा दर्जन मकान क्षतिग्रस्त मध्य प्रदेश में अंगदान को मिल रही रफ्तार, रतलाम में 3 महीनों में 5 देहदान और 100 से अधिक नेत्रदान

ट्रंप के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने नई ताकत दी

शीर्ष अदालत ने जजों पर रोक लगायी

वाशिंगटनः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संघीय न्यायाधीशों की शक्ति पर लगाम लगाते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के प्रयासों से जुड़े एक कानूनी विवाद में हस्तक्षेप करते हुए, न्यायाधीशों के व्यापक कानूनी राहत देने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। शीर्ष अदालत ने उन निचली अदालतों को अपने आदेशों के दायरे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने ट्रंप की नीति पर रोक लगा रखी थी।

न्यायाधीशों ने 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में, ट्रंप प्रशासन के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन राज्य के संघीय न्यायाधीशों द्वारा जारी तीन राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा के दायरे को संकीर्ण करने की मांग की गई थी। इन निषेधाज्ञाओं ने नीति को चुनौती देने वाले मुकदमे के दौरान ट्रंप के निर्देश के प्रवर्तन को रोक दिया था। यह फैसला रूढ़िवादी न्यायमूर्ति एमी कोनी बैरेट ने लिखा था।

कोर्ट ने निचली अदालतों को अपनी निषेधाज्ञा के दायरे पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि ट्रंप का आदेश शुक्रवार के फैसले के 30 दिनों बाद तक प्रभावी नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति बैरेट ने अपने फैसले में लिखा, “कोई भी इस बात पर विवाद नहीं करता कि कार्यकारी के पास कानून का पालन करने का कर्तव्य है। लेकिन न्यायपालिका के पास इस दायित्व को लागू करने का असीमित अधिकार नहीं है – वास्तव में, कभी-कभी कानून न्यायपालिका को ऐसा करने से रोकता है।”

अपने कार्यालय में पहले दिन वापस आने पर, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संघीय एजेंसियों को उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार करने का निर्देश दिया गया था, जिनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, लेकिन जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी (जिसे “ग्रीन कार्ड” धारक भी कहा जाता है) नहीं है।

इस नीति को चुनौती देने वाले वादियों के अनुसार, जिनमें 22 राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल, साथ ही अप्रवासी अधिकार अधिवक्ता और गर्भवती अप्रवासी शामिल हैं, ट्रंप के निर्देश के तहत सालाना 150,000 से अधिक नवजात शिशुओं को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संघीय अदालतों द्वारा राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, जो अक्सर किसी नीति को देश भर में लागू होने से रोक देती हैं, भले ही उस नीति पर कानूनी लड़ाई चल रही हो। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की सीमा और कार्यकारी शाखा की नीतियों को चुनौती देने में अदालतों की भूमिका पर बहस को और तेज कर सकता है।