Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
UCC पर सुप्रीम कोर्ट का 'सुप्रीम' फैसला! केंद्र को बड़ी टिप्पणी—"अब समय आ गया है, देश में लागू हो सम... Priyanka Gandhi in Lok Sabha: राहुल गांधी के बचाव में उतरीं प्रियंका गांधी, बोलीं- 'निडर' हैं मेरे भ... Lok Sabha News: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, गौरव गोगोई ने नरवणे की किताब से सरकार को घेरा; सद... नैनीताल पर 'जल प्रलय' का खतरा! चूहों के बाद अब मछलियां भी काट रही हैं नैनी झील की जड़ें; माल रोड धंस... Rahul Gandhi in Sonipat: सोनीपत के मदीना गांव पहुंचे राहुल गांधी, किसान संजय की बेटी को दिया आशीर्वा... Katni Road Accident: कटनी में बड़ा सड़क हादसा, कार-बाइक की टक्कर में 4 की मौत और 5 घायल; अस्पताल में... UP में रजिस्ट्री का खेल खत्म! अब बिना 'खतौनी' में नाम के नहीं बेच पाएंगे जमीन; योगी सरकार का भू-माफि... भागलपुर में भी बनेगा 'मरीन ड्राइव'! पटना की तरह गंगा किनारे चमकेगी सिल्क सिटी; बिना घर तोड़े तैयार ह... Mamata Banerjee vs ECI: ममता बनर्जी ने ड्राइंग के जरिए जताया 'SIR' का विरोध, चुनाव आयोग पर लगाया वोट... अतुल निहाले की फांसी पर लगी रोक! 5 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या का है मामला; 3 धाराओं में मिली थ...

ट्रंप के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने नई ताकत दी

शीर्ष अदालत ने जजों पर रोक लगायी

वाशिंगटनः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संघीय न्यायाधीशों की शक्ति पर लगाम लगाते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता को सीमित करने के प्रयासों से जुड़े एक कानूनी विवाद में हस्तक्षेप करते हुए, न्यायाधीशों के व्यापक कानूनी राहत देने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। शीर्ष अदालत ने उन निचली अदालतों को अपने आदेशों के दायरे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, जिन्होंने ट्रंप की नीति पर रोक लगा रखी थी।

न्यायाधीशों ने 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में, ट्रंप प्रशासन के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन राज्य के संघीय न्यायाधीशों द्वारा जारी तीन राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा के दायरे को संकीर्ण करने की मांग की गई थी। इन निषेधाज्ञाओं ने नीति को चुनौती देने वाले मुकदमे के दौरान ट्रंप के निर्देश के प्रवर्तन को रोक दिया था। यह फैसला रूढ़िवादी न्यायमूर्ति एमी कोनी बैरेट ने लिखा था।

कोर्ट ने निचली अदालतों को अपनी निषेधाज्ञा के दायरे पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया और स्पष्ट किया कि ट्रंप का आदेश शुक्रवार के फैसले के 30 दिनों बाद तक प्रभावी नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति बैरेट ने अपने फैसले में लिखा, “कोई भी इस बात पर विवाद नहीं करता कि कार्यकारी के पास कानून का पालन करने का कर्तव्य है। लेकिन न्यायपालिका के पास इस दायित्व को लागू करने का असीमित अधिकार नहीं है – वास्तव में, कभी-कभी कानून न्यायपालिका को ऐसा करने से रोकता है।”

अपने कार्यालय में पहले दिन वापस आने पर, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें संघीय एजेंसियों को उन बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इनकार करने का निर्देश दिया गया था, जिनका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, लेकिन जिनके माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी (जिसे “ग्रीन कार्ड” धारक भी कहा जाता है) नहीं है।

इस नीति को चुनौती देने वाले वादियों के अनुसार, जिनमें 22 राज्यों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल, साथ ही अप्रवासी अधिकार अधिवक्ता और गर्भवती अप्रवासी शामिल हैं, ट्रंप के निर्देश के तहत सालाना 150,000 से अधिक नवजात शिशुओं को नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संघीय अदालतों द्वारा राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, जो अक्सर किसी नीति को देश भर में लागू होने से रोक देती हैं, भले ही उस नीति पर कानूनी लड़ाई चल रही हो। यह निर्णय न्यायिक समीक्षा की सीमा और कार्यकारी शाखा की नीतियों को चुनौती देने में अदालतों की भूमिका पर बहस को और तेज कर सकता है।