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प्रादेशक सेना को सक्रिय करने का आदेश जारी

पूर्ण युद्ध की पूर्व तैयारियों में सेनाध्यक्ष को मिले अधिकार

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और भर्ती किए गए कर्मियों को बुलाने का अधिकार दिया है। प्रादेशिक सेना नियम, 1948 के नियम 33 के अनुसार जारी 6 मई, 2025 की अधिसूचना के तहत, सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और भर्ती किए गए कर्मियों को आवश्यकतानुसार बुलाने के लिए अधिकृत किया है, चाहे वह गार्ड ड्यूटी के लिए हो या नियमित सशस्त्र बलों को समर्थन और पूरक के रूप में पूर्ण अवतार के लिए।

भारत की बढ़ती सैन्य तैयारियों को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण कदम में, रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच, आवश्यक कर्तव्यों और तैनाती के लिए संपूर्ण प्रादेशिक सेना (टीए) को जुटाने के लिए सेना प्रमुख की शक्तियों का विस्तार किया है।

इस प्रादेशक सेना में भारतीय क्रिकेट टीम के तीन पूर्व कप्तान कपिलदेव, सचिन तेंडुलकर और महेंद्र सिंह धोनी शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख निशानेबाज अभिनव विंद्रा भी इस सूची में है। इनके अलावा दक्षिण भारत के प्रमुख फिल्म अभिनेता मोहनलाल और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस प्रादेशिक सेना के हिस्सा है।

प्रादेशिक सेना नियम, 1948 के नियम 33 के अनुसार जारी 6 मई, 2025 की अधिसूचना के तहत, सरकार ने सेना प्रमुख को प्रादेशिक सेना के प्रत्येक अधिकारी और भर्ती किए गए कार्मिक को आवश्यकतानुसार गार्ड ड्यूटी के लिए या नियमित सशस्त्र बलों को समर्थन और पूरक के रूप में पूर्ण रूप से तैनात करने के लिए अधिकृत किया है। यह आदेश ऐसे समय में लागू हुआ है जब भारत पाकिस्तान से मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित लगातार सीमा पार उकसावे का सामना कर रहा है।

यह निर्देश विशेष रूप से भारतीय सेना के सभी प्रमुख कमांडों- जिसमें दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी, अंडमान और निकोबार और सेना प्रशिक्षण कमान शामिल हैं, में तैनाती के लिए प्रादेशिक सेना की मौजूदा 32 इन्फैंट्री बटालियनों में से 14 को तैनात करने को मंजूरी देता है।

हालांकि, यह लामबंदी बजटीय प्रावधानों की उपलब्धता के अधीन होगी। ऐसे मामलों में जहां रक्षा मंत्रालय के अलावा अन्य मंत्रालयों द्वारा तैनाती का अनुरोध किया जाता है, लागत अनुरोध करने वाले मंत्रालयों द्वारा वहन की जाएगी। यह आदेश तीन साल के लिए प्रभावी रहेगा, 10 फरवरी, 2025 से 9 फरवरी, 2028 तक। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के सटीक हमलों के बाद सैन्य गतिविधि में वृद्धि के मद्देनजर शक्तियों का विस्तार हुआ है।