भारत के तमाम समुद्री तटों पर अचानक से छा गयी वीरानी
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सारे ट्रॉलर अब तटों पर बंद पड़े हैं
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अपने अपने गांवों को लौट गये मछुआरे
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प्रकृति देखते हुए नियम बदलने की मांग
राष्ट्रीय खबर
भुवनेश्वर, चेन्नईः ओडिशा सरकार ने आज 15 अप्रैल से राज्य के तटीय जल में 61 दिनों के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 14 जून तक प्रभावी रहेगा। सूत्रों के अनुसार, इस वार्षिक उपाय का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करना और स्पॉनिंग सीजन के दौरान मछली पालन को बढ़ावा देना है।
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इस प्रतिबंध के तहत सभी मशीनी नावों और ट्रॉलरों द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। हालांकि, 8.5 मीटर तक की लंबाई वाली पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नावों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। मत्स्य विभाग ने ओडिशा समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम के तहत प्रतिबंध का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गंजम, कुजांग, बालासोर और पुरी जिलों में मत्स्य अधिकारियों को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं।
उल्लंघन करने पर जुर्माना और कारावास सहित दंड हो सकता है। प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, अकेले पारादीप में लगभग 700 ट्रॉलर बेकार पड़े रहेंगे, जिससे लगभग 5,000 मछुआरों की आजीविका प्रभावित होगी। कई लोग दो महीने की अवधि के लिए अपने मूल स्थानों पर लौटने लगे हैं। ओडिशा में ही नहीं, भारत के अन्य तटीय राज्यों में भी इसी तरह के मछली पकड़ने के प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं।चेन्नई: वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 14 अप्रैल की मध्यरात्रि से लागू होगा और 14 जून तक अगले 61 दिनों तक लागू रहेगा।
दूसरी तरफ ऐसा प्रतिबंध लागू होने की वजह से चेन्नई में भी सन्नाटा छा गया है। इसे देखते हुए, प्रतिबंध से पहले 13 अप्रैल को आखिरी रविवार को कासिमेदु मछली बाजार में मछली की कीमतों में उछाल आया। सुबह में कीमतों में उछाल आया और सीर मछली (वंजीरम) 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम, शंकरा (लाल स्नैपर) 600 रुपये प्रति किलोग्राम और पोम्फ्रेट (वावल) 650 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिकी। ग्राहकों की मांग के मामले में बाजार में इनका दबदबा जारी रहा।
तमिलनाडु समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम के अनुसार, केंद्र के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विनियमन अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत राज्य द्वारा उत्तर में तिरुवल्लूर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक प्रतिबंध लागू किया गया है। मछलियों के प्रजनन और मछली स्टॉक के संरक्षण की सुविधा के लिए यह 14 जून तक लागू रहेगा।
वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध 14 अप्रैल की मध्यरात्रि से लागू होगा और 14 जून तक अगले 61 दिनों के लिए लागू रहेगा। इसे देखते हुए, प्रतिबंध से पहले आखिरी रविवार 13 अप्रैल को कासिमेदु मछली बाजार में मछलियों की कीमतों में उछाल आया।
सुबह में कीमतों में उछाल आया और सीर मछली (वंजीरम) 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम, शंकरा (लाल स्नैपर) 600 रुपये प्रति किलोग्राम और पोम्फ्रेट (वावल) 650 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिकी, जिससे ग्राहकों की मांग के मामले में बाजार पर दबदबा बना रहा।
तमिलनाडु समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम के अनुसार, केंद्र के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विनियमन अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत राज्य द्वारा उत्तर में तिरुवल्लूर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक प्रतिबंध लागू किया गया है। यह मछली के प्रजनन और मछली स्टॉक के संरक्षण की सुविधा के लिए 14 जून तक लागू रहेगा।
इस अवधि के दौरान, मछली पकड़ने वाली नौकाओं को समुद्र में जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। प्रतिबंध केवल मशीनीकृत नौकाओं और ट्रॉल नौकाओं पर लागू होता है। इस अवधि के दौरान पारंपरिक देशी नौकाओं और छोटे पैमाने के मछुआरों को 5 समुद्री मील के भीतर अपने मछली पकड़ने के काम को करने की अनुमति है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि चेन्नई, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में 800 नौकाएं पंजीकृत हैं। राज्य सरकार मछुआरों को 61 दिनों के लिए 8,000 रुपये प्रदान करेगी। तमिलनाडु समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियम (1983) के तहत, प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मछली पकड़ने में लगी नौकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, दक्षिण भारतीय मछुआरा कल्याण संघ के अध्यक्ष के भारती ने डीटी नेक्स्ट को बताया, तमिलनाडु में, 2001 से, वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि अप्रैल के मध्य में शुरू होती है और गर्मियों के मौसम में जून के मध्य में समाप्त होती है। इसके विपरीत, मछलियाँ बरसात के मौसम में प्रजनन करती हैं। भारत के पश्चिमी तटीय भागों में, केरल से लेकर गुजरात तक, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि जून में शुरू होती है। लेकिन तमिलनाडु गैर-प्रजनन अवधि के दौरान प्रतिबंध लगाता है, इसे बदला जाना चाहिए।