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रेस्तरां में सर्विस चार्ज लेना गैरकानूनी

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका निष्पादित करते हुए फैसला सुनाया

  • यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है

  • यह तो सरकारी कर भी नहीं है

  • इससे श्रमिकों को कोई फायदा नहीं

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि चूंकि कराधान शुल्क लगाने की शक्ति एक संप्रभु कार्य है, इसलिए रेस्तरां जो खाद्य बिलों में अनिवार्य सेवा शुल्क मांगते हैं, वे ग्राहकों को यह सोचकर गुमराह करेंगे कि ये शुल्क सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह ने खाद्य बिलों में रेस्तरां द्वारा अनिवार्य सेवा शुल्क लगाने पर रोक लगाने वाले एक फैसले में यह टिप्पणी की।

इसलिए, न्यायालय ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि होटल और रेस्तरां को खाद्य बिलों में स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ना चाहिए। रेस्तरां द्वारा खाद्य बिलों के अलावा जबरन सेवा शुल्क (आमतौर पर 5-20 प्रतिशत) वसूलने के बारे में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद उपभोक्ता प्राधिकार ने जुलाई 2022 में ये दिशा-निर्देश जारी किए।

इन दिशा-निर्देशों को नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया  और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। इन दोनों संगठनों ने तर्क दिया कि यह प्रथा 80 साल पुराना उद्योग मानदंड है और श्रम समझौतों का हिस्सा है। हालांकि, न्यायालय को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि सेवा शुल्क से कर्मचारियों को सीधे लाभ हुआ हो।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सेवा शुल्क अनिवार्य रूप से नहीं लगाया जा सकता है और इसे ग्राहक के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। ग्राहकों को इसे भुगतान करने के लिए मजबूर करने का कोई भी प्रयास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा।

रेस्तरां प्रतिष्ठानों द्वारा सेवा शुल्क का अनिवार्य शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध है और एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के आर्थिक और सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करता है। यह ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालता है और निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांत को विकृत करता है क्योंकि ग्राहक को अनिवार्य रूप से भुगतान करने के लिए कहा जाता है, भले ही उक्त सेवा के लिए उपभोक्ता संतुष्ट हो या नहीं।

इसके अलावा, इस तरह के शुल्क से अनुचित मूल्य निर्धारण संरचना बनती है जिसमें पारदर्शिता का अभाव होता है और इसलिए यह जनहित के विपरीत है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का यह रुख कि ग्राहक और रेस्तरां प्रतिष्ठान द्वारा एक निहित अनुबंध किया जाता है, सही नहीं है और कानूनी रूप से अस्थिर है, न्यायालय ने कहा।

न्यायालय ने माना कि प्राधिकरण को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं को विनियमित करने और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और केवल सलाहकार नहीं हैं।

निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि वैधानिक कानून के तहत जारी किए गए विनियमन संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून के अनुसार बल रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया कि एक बार अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक विनियमन कानूनी अधिकार रखते हैं और बाध्यकारी होते हैं।

न्यायालय ने कहा, आक्षेपित दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से उपभोक्ता प्राधिकरण की शक्तियों के स्रोत का उल्लेख करते हैं, जैसा कि अपेक्षित है, और इस प्रकार उनमें कानून का बल है। दिशा-निर्देश नाम दिशानिर्देशों के चरित्र को नहीं छीनता है, जो वैधानिक प्रावधान हैं जो बाध्यकारी और लागू करने योग्य हैं।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सेवा शुल्क शब्द भ्रामक है क्योंकि यह सरकार द्वारा लगाए गए करों के साथ भ्रम पैदा करता है। रेस्तरां वैकल्पिक शब्दों जैसे कर्मचारी योगदान या स्वैच्छिक टिप का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के शुल्क को बिल में पहले से नहीं जोड़ा जा सकता है।

विशेष रूप से सेवा कर की शुरूआत के बाद, नामकरण ही भ्रामक, धोखा देने वाला और भ्रामक है; रिकॉर्ड पर रखे गए रेस्तरां प्रतिष्ठानों के विभिन्न बिलों में, शुल्क समझ में नहीं आते हैं क्योंकि कई नामों से इनका उपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहकों को भ्रम होता है कि यह सरकार द्वारा लगाया गया शुल्क हो सकता है। उक्त नामकरण प्रतिष्ठानों द्वारा बनाए गए बिलों में भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, न्यायालय ने कहा।