सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की आपात बैठक में तबादला का फैसला
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवासीय बंगले में लगी आग के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिससे न्यायिक गलियारों में हड़कंप मच गया और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को उन्हें दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्णय लेना पड़ा।
जब आग लगी, तब न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा शहर में नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों ने दमकल विभाग और पुलिस को बुलाया। आग बुझने के बाद, सबसे पहले नियमित प्रक्रिया के तहत सारे कमरों में हुए नुकसान का जायजा लिया गया। इसी क्रम में दमकल कर्मियों को एक कमरे के अंदर भारी मात्रा में नकदी मिली, जिसके कारण बेहिसाब धन की बरामदगी के बारे में आधिकारिक प्रविष्टियां की गईं। स्थानीय पुलिस ने अपने वरिष्ठों को सूचित किया जिन्होंने आकस्मिक खोज के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी।
जल्द ही, यह खबर सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई, जिन्होंने बदले में मुख्य न्यायाधीश को इस ढेर के बारे में सूचित किया। मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत एक कॉलेजियम बैठक बुलाई। हालांकि, पांच जजों के कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना है कि अगर इस तरह की गंभीर घटना को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इससे न केवल न्यायपालिका की छवि खराब होगी, बल्कि संस्था में भरोसा भी खत्म होगा।
उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए और अगर वे इनकार करते हैं, तो संसद द्वारा उन्हें हटाने की दिशा में पहला कदम उठाते हुए मुख्य न्यायाधीश द्वारा आंतरिक जांच शुरू की जानी चाहिए। संवैधानिक अदालत के जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार, गलत काम या अनौचित्य के आरोपों से निपटने के लिए 1999 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई इन-हाउस प्रक्रिया के अनुसार, शिकायत मिलने पर सेजीआई जज से जवाब मांगते हैं।
अगर वे जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं कि मामले की गहन जांच की जरूरत है, तो वे सुप्रीम कोर्ट के एक जज और दो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों वाली इन-हाउस जांच समिति गठित कर सकते हैं। इस बीच, कुछ कॉलेजियम सदस्यों ने कथित तौर पर जोर दिया है कि न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनका तर्क है कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता से समझौता किया गया है।