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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के चालीस फीसद नामंजूर

राज्यसभा में सरकार ने दी योजना की विस्तृत जानकारी

  • इसमें और सुधार किया जा रहा है

  • बैंक की अस्वीकार करते हैं इन्हें

  • आवेदन के लिए भी प्रशिक्षण

नईदिल्लीः सरकार ने आज राज्यसभा को बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण के लिए मिलने वाले आवेदनों को नामंजूर किये जाने की दर घट कर 40 प्रतिशत तक आ गयी है और इसमें और सुधार किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सोमवार को सदन में पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि इस योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में इस योजना के तहत मिलने वाले करीब 60 प्रतिशत आवेदन विभिन्न कारणों से बैंकों द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते थे। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने बैंकों को निर्देश दिया है कि इस मामले में बैंक गारंटी के चलते अधिक से अधिक आवेदनों को स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

आवेदन करने वालों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि उनके आवेदन में त्रुटि न रहे और उन्हें स्वीकार किया जा सके। श्री मांझी ने कहा कि इन प्रयासों से आवेदनों को अस्वीकृत किये जाने की दर घटकर 40 प्रतिशत हो गयी है और इसे आगे और कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

नागर विमानन मंत्री के आर नायडू ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि उडान योजना के तहत 120 और गंतव्यों को शामिल किये जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि अभी इस योजना के तहत एक करोड़ से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं और अब इस संख्या को बढाकर चार करोड किया जा रहा है। एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि विमानों के किराये अंतर्राष्ट्रीय बाजार सिद्धांतों के अनुसार तय होते हैं लेकिन सरकार विभिन्न प्रणालियों और तरीकों से इन पर नजर बनाये रखती है तथा उसकी कोशिश रहती है कि ये लोगों की पहुंच से बाहर न हों