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आखिर मणिपुर से मोदी को परहेज क्या है

छह महीने तक राज्यपाल के बिना रहने के बाद मणिपुर को एक नया, पूर्ण राज्यपाल मिल गया है। अगस्त 2024 में गृह सचिव के पद से सेवानिवृत्त होने वाले 1984 बैच के असम-मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी अजय कुमार भल्ला ने 3 जनवरी को मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

मणिपुर की आखिरी राज्यपाल अनुसुइया उइके के डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही जुलाई 2024 में सेवानिवृत्त हो जाने के बाद मणिपुर के राजभवन को असम के राज्यपाल लक्ष्मण पी. आचार्य के प्रभार में रखा गया था। मृदुभाषी उइके ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में यह संकेत दिया था कि वह मणिपुर में अभूतपूर्व संघर्ष से निपटने के केंद्र सरकार के तरीके से खुश नहीं हैं।

पद छोड़ने के बाद उन्होंने कई मीडिया आउटलेट्स को दिए साक्षात्कारों में यह आरोप और भी खुलकर लगाया। अन्य बातों के अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंसा से तबाह राज्य का दौरा करने से लगातार इनकार करने पर आश्चर्य और चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जब वे पद पर थीं, तब राज्य से प्राप्त उनकी रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

इन परिस्थितियों के कारण राज्यपाल के पद और उसकी प्रासंगिकता या अन्यथा पर पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है। क्या राज्यपाल का पद केवल औपचारिकता है या, जैसा कि फली एस. नरीमन ने संघवाद पर अध्याय में राष्ट्र के राज्य में कहा है, क्या इसका उद्देश्य केंद्र की आंख और कान के रूप में काम करना है, जो औपनिवेशिक अतीत की विरासत है?

इतिहास से पता चलता है कि अपने औपनिवेशिक नागरिकों के बीच स्वतंत्रता की बढ़ती लालसा को शांत करने के लिए, अंग्रेजों ने अपने प्रांतों में चरणबद्ध तरीके से प्रतिनिधि सरकारें शुरू कीं। इसलिए, भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने प्रशासनिक सुधारों के लिए मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड की सिफारिशों को लागू किया।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों को आकार देने में भी यही किया। जैसे-जैसे प्रांतीय स्वशासन का विस्तार और गहनता हुई, औपनिवेशिक राज्यपाल की भूमिका ने एक नई प्रासंगिकता हासिल की। इस संस्था का झुकाव औपनिवेशिक केंद्र के लिए सुनवाई केंद्र बनने की ओर था, इस प्रक्रिया में औपनिवेशिक सरकार के अपने विषयों के प्रति अंतर्निहित संदेह को संबोधित करना।

भारत के संघीय और एकात्मक ढांचे के बीच के अजीबोगरीब संतुलन को देखते हुए, क्या राज्यपाल का कार्यालय संघीय राज्यों के साथ केंद्र की असहजता और अविश्वास को संबोधित करने का एक साधन बन गया है?

इसके अलावा, हाल के दशकों में, राज्यपाल का कार्यालय केंद्र में सत्ताधारी पार्टी का एक विस्तारित हाथ बन गया है, जो अक्सर राज्यों में सत्ता समीकरणों में ऊपरी हाथ हासिल करने में उसी पार्टी की मदद करने के लिए आगे आता है। जब भी केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी बदलती है, राज्यपालों को बदलना एक परंपरा बन गई है। उइके के छोटे गवर्नरी कार्यकाल ने एक बार फिर यह प्रदर्शित किया है कि राज्यपाल का कार्यालय केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही सही, कितना शक्तिहीन है।

यह पद को सौंपे गए संवैधानिक जनादेश में भी निहित है। अनुच्छेद 156 कहता है कि हालांकि नियुक्ति पांच साल के कार्यकाल के लिए होती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करते हैं। इसलिए, उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है, जब वे राष्ट्रपति की इच्छा खो देते हैं, जिसका वास्तव में मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल की इच्छा है, क्योंकि अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति उसकी सलाह पर काम करता है।

स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों में, राज्यों के तौर-तरीकों के प्रति केंद्र की स्पष्ट सतर्कता का कुछ आधार और औचित्य हो सकता है, क्योंकि विभाजन के समय कई रियासतें संघ में शामिल होने के लिए अनिच्छुक थीं। नरीमन ने यहां तक ​​संकेत दिया कि संविधान के अनुच्छेद 3 का उद्देश्य विद्रोही पूर्व रियासतों को चेतावनी देना था कि उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अपनी पेशेवर पृष्ठभूमि को देखते हुए, मणिपुर के नए राज्यपाल एक सक्षम प्रशासक हैं। फिर भी, वे अपने कार्यालय के निर्देशों से बच नहीं सकते। राज्यपाल वास्तव में अपने प्रशासनिक कौशल का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं, जब राज्य में संवैधानिक या कानून-व्यवस्था के टूटने की स्थिति में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जाता है, या जब राज्य वित्तीय आपातकाल का सामना करता है। लेकिन इसके बीच ही यह सवाल सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है कि पूरी दुनिया का सैर करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मणिपुर जाना क्यों नहीं चाहते। किसान आंदोलन और मणिपुर, यह दो सवाल ऐसे हैं, जिनके बारे में भाजपा के लोग बोलने से भी कतराते हैं। भविष्य के गर्भ में इसका उत्तर छिपा हुआ है।

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