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परीक्षण एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी

नीट परीक्षा विवाद और आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर


  • पूरे देश से सीबीआई जांच की मांग उठी है

  • परीक्षा परिणाम में अनेक विसंगतियां है

  • ग्रेस अंक का फैसला रद्द किया गया है


राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः नीट 2024 की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और केंद्र से स्नातक राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 में प्रश्नपत्र लीक और विसंगतियों के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या जांच एजेंसी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा करने की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब देने को कहा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ के समक्ष उपस्थित याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की तत्काल आवश्यकता का आग्रह किया।

न्यायमूर्ति नाथ ने याचिकाकर्ताओं के एक समूह की ओर से उपस्थित वकीलों को संबोधित करते हुए कहा, क्या आज एकतरफा सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है? क्या यह आपकी दलील है? हम आपकी राहत को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना जवाब दाखिल करने दें। अधिवक्ता चारु माथुर द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं में से एक में कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के भीतर भी पूर्ण अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की रिकॉर्ड संख्या की सीबीआई जांच की मांग बढ़ रही है। सुश्री माथुर द्वारा प्रस्तुत याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विपक्ष और देश के अन्य नेताओं ने नीट के परिणामों की जांच की मांग की है।

याचिकाकर्ता अर्श समीर व्यास और अन्य ने कहा, इससे स्पष्ट है कि परीक्षा के मूल्यांकन और परिणामों में अवैधता और मनमानी हुई है, जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए। उन्होंने अनियमितताओं का आरोप लगाया जैसे छात्रों को उनके ओएमआर शीट की तुलना में उनके स्कोरकार्ड पर अलग-अलग अंक मिलना; कट-ऑफ और औसत अंकों में अभूतपूर्व वृद्धि के परिणामस्वरूप 67 उम्मीदवारों ने 720/720 का पूर्ण स्कोर प्राप्त किया; इनमें से छह टॉपर हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र से थे। छात्रों ने 718 और 719 अंक प्राप्त किए, जो सांख्यिकीय रूप से संदिग्ध है; समय की हानि के लिए प्रतिपूरक अंक देने के लिए अपनाई गई विधि/मानदंड का कोई खुलासा नहीं किया गया, आदि।

नीट आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और केंद्र को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए, अदालत ने उन्हें दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इन याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी थी, साथ ही पहले दायर की गई कई अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी थी। नीट यूजी2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गई हैं, जिनमें ग्रेस मार्क्स देने का मामला भी शामिल है।

परीक्षा को लेकर बढ़ते मुकदमे और सार्वजनिक आक्रोश के बीच, जस्टिस नाथ की बेंच ने 13 जून को एक आदेश में ग्रेस मार्क्स दिए गए 1563 उम्मीदवारों के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने के एनटीए के फैसले को दर्ज किया। जस्टिस नाथ ने एक वकील को सही करते हुए कहा, हमने एनटीए को निर्देश नहीं दिया, एनटीए ने खुद ही दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया। हमने आदेश में कहा कि यह काम करने का सही तरीका है। एनटीए ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए अलग से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बेंच ने एनटीए की स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।

इस बीच, सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग की तारीख 6 जुलाई से बदलने के खिलाफ अपने रुख पर अड़ी रही। एक वकील चाहते थे कि इसे 8 जुलाई को शीर्ष अदालत की सुनवाई के एक दिन बाद 9 जुलाई को स्थानांतरित कर दिया जाए। न्यायमूर्ति नाथ ने वकील से कहा, नहीं, काउंसलिंग की तारीख बदलने पर पहले ही विचार किया जा चुका है और उसे खारिज कर दिया गया है। नीट यूजी 2024 परीक्षा, जो संदेह के घेरे में है, 5 मई को एनटीए द्वारा 571 शहरों (विदेशी 14 शहरों सहित) के 4750 केंद्रों पर 24 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई थी।