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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ विपक्ष लामबंद

महाभियोग चलाने का नोटिस दाखिल किया

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः राज्यसभा में विपक्ष के 55 से अधिक सांसदों ने शुक्रवार को उच्च सदन के महासचिव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए एक नोटिस सौंपा। पिछले सप्ताह विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में यादव ने विवादित टिप्पणी की थी।

नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि शपथ लेने के बाद संविधान का अपमान करने वाले न्यायाधीशों को उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के महासचिव को एक नोटिस दिया है। उन्होंने 8 दिसंबर को उच्च न्यायालय परिसर में एक भड़काऊ भाषण दिया था।

उन्होंने कहा, जब किसी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, तो वह संविधान की रक्षा करने की शपथ लेता है और यदि कोई न्यायाधीश संविधान की रक्षा करने की शपथ लेने के बाद उसका अनादर करता है और उस शपथ की अवहेलना करता है, तो हमारा मानना ​​है कि ऐसे न्यायाधीश को उस पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और उसे हटा दिया जाना चाहिए।

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री सिब्बल, जो अब उच्च सदन में एक स्वतंत्र सांसद हैं, ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय को भी न्यायाधीश को हटाने का आदेश देना चाहिए और प्रस्ताव पर निर्णय होने तक उन्हें कोई काम नहीं सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि संविधान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा का मुद्दा है।

हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सत्तारूढ़ दल के नेताओं से संविधान की रक्षा में हमारे साथ शामिल होने का आग्रह करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत, किसी न्यायाधीश को साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायमूर्ति यादव द्वारा 8 दिसंबर के भाषण में की गई टिप्पणियों के बारे में रिपोर्टों का संज्ञान लेने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। न्यायमूर्ति यादव ने मुस्लिम समुदाय, समान नागरिक कानून और भारत में बहुसंख्यक शासन की भूमिका के बारे में विवादास्पद बयान दिए।