पैन 2।0 के बाद अब ईपीएफओ में भी बदलाव होगा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्र सरकार इस बार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियमों के तहत ईपीएफओ ग्राहक सीधे एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसे अगले साल (पढ़ें 2025) के मध्य तक लॉन्च किया जाएगा। निजी संगठनों के कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आते हैं।
इस फंड का शासी निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के तहत संबंधित निकाय के नियमों के अनुसार, निजी क्षेत्र का कर्मचारी अपने वेतन का 12 प्रतिशत पीएफ फंड में योगदान कर सकता है। सारा पैसा श्रमिक के नियोक्ता को जमा करना होगा।
श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र इस नियम में बदलाव करने जा रहा है। नए नियमों के तहत निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए पीएफ फंड में पैसा रखने की ऊपरी सीमा अब 12 फीसदी पर नहीं अटकी रहेगी। वह अपनी इच्छानुसार उस फंड में पैसा जमा कर सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, ईपीएफओ जल्द ही भविष्य निधि के इस नियम की घोषणा करेगा। कर्मचारियों के पीएफ फंड में जमा राशि बढ़ जाएगी, लेकिन नियोक्ता के लिए यह अपरिवर्तित रहेगी। बताया जा रहा है कि भविष्य निधि में स्थिरता लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, ने इस मामले पर अपना मुंह खोला।
उनके शब्दों में, इस संबंध में चर्चा शुरुआती चरण में है। सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को बचत करने की अधिक स्वतंत्रता देना है। सरकार ने संकेत दिया है कि नए नियम ग्राहकों को भविष्य के लाभों के लिए अपने अतिरिक्त भुगतान को उच्च पेंशन में बदलने की अनुमति देंगे। श्रम मंत्रालय एटीएम से सीधे भविष्य निधि निकासी के लिए विशेष कार्ड जारी करेगा। पूरी प्रक्रिया मई-जून 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है।