उच्च न्यायालय ने खारिज की उनकी याचिका
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पत्नी को जमीन दिलाने का आरोप
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राज्यपाल ने दी है अभियोजन स्वीकृति
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वकीलों से विचार करेंगेः सिद्धारमैया
राष्ट्रीय खबर
बेंगलुरुः कर्नाटक उच्च न्यायालय ने साइट आवंटन मामले में जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी के खिलाफ याचिका खारिज कीकर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मूडा) घोटाला मामले में उनके खिलाफ अभियोजन के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत की मंजूरी को चुनौती दी गई थी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मैसूर शहर के प्रमुख स्थान पर अपनी पत्नी को 14 साइटें आवंटित करने में कथित अवैधताओं के लिए जांच का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाया। अदालत के इस फैसले में कहा गया है कि अभियोजन के लिए मंजूरी का आदेश राज्यपाल द्वारा दिमाग का इस्तेमाल न करने से प्रभावित नहीं है।
यह 19 अगस्त को उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद आया है, जिसमें राज्यपाल द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति के संबंध में किसी भी आगे की कार्रवाई को स्थगित करने के लिए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत को निर्देश देकर सीएम को अस्थायी राहत प्रदान की गई थी।
हाल ही में, राज्यपाल गहलोत ने गुरुवार को राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जब एक शिकायत सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि सिद्धारमैया के मौखिक निर्देशों के बाद मूडा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए कई परियोजनाएं कीं।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि वरुणा और श्रीरंगपटना निर्वाचन क्षेत्रों में मूडा ने 387 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया, जिनमें से दोनों का प्रतिनिधित्व खुद सीएम करते हैं।
राज्यपाल ने 31 अगस्त को टी जे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर तीन याचिकाओं के आधार पर कथित घोटाले पर सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देकर विवाद खड़ा कर दिया था।
कई राज्य मंत्रियों और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गहलोत के फैसले पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और ‘राजभवन चलो’ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया।
कांग्रेस पार्टी ने भी गहलोत पर पक्षपात का आरोप लगाया, दावा किया कि जबकि कई अन्य मामले उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वे उन पर कार्रवाई करने में धीमे रहे हैं।
अदालत का फैसला आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को एक विस्तृत बयान जारी करते हुए कहा कि वे जांच करने में संकोच नहीं करेंगे,
लेकिन उन्होंने कहा कि वे इस बारे में विशेषज्ञों से परामर्श करेंगे कि कानून के तहत ऐसी जांच की अनुमति है या नहीं।
उन्होंने कहा, मैं कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करूंगा और लड़ाई की रूपरेखा तय करूंगा। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी और 17ए के तहत जांच रद्द कर दी जाएगी।
सिद्धारमैया ने इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की बदले की राजनीति कहा। भाजपा और जेडीएस की इस बदले की राजनीति के खिलाफ हमारा न्यायिक संघर्ष जारी रहेगा। मुझे न्यायालय पर भरोसा है।
हमारी पार्टी और कांग्रेस हाईकमान के सभी विधायक, नेता और कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं और मुझे कानून के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। भाजपा और जेडीएस ने मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लिया है क्योंकि मैं गरीबों का समर्थक हूं और सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा हूं।