घूसखोरी और हवाला लेनदेन के मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी
राष्ट्रीय खबर
मुंबईः सीबीआई ने रिश्वत मामले में आठ लोगों पर मामला दर्ज किया; मुंबई में एक सीजीएसटी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने रविवार को कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने छह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और मुंबई से एक सीजीएसटी अधीक्षक (चोरी-रोधी) को कथित तौर पर ₹20 लाख की रिश्वत लेने और कुल मांगी गई 60 लाख की रिश्वत में से ₹30 लाख का हवाला लेनदेन करने के आरोप में गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने मुंबई स्थित बायोफार्मास्युटिकल्स कंपनी के मालिक से उसे गिरफ्तार न करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में सीजीएसटी के छह वरिष्ठ अधिकारियों और दो चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता (व्यवसायी) 4 सितंबर को सांताक्रूज में सीजीएसटी कार्यालय गया और कथित तौर पर उसे 18 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और अगले दिन 30 लाख का हवाला लेनदेन होने के बाद रिहा कर दिया गया।
सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार, आरोपी ने उसे गिरफ्तार न करने और सीजीएसटी द्वारा चल रही जांच को बाधित करने के लिए 80 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसे बातचीत के बाद घटाकर 60 लाख रुपये कर दिया गया।
सीबीआई के अनुसार, अपराधियों ने व्यवसायी से अपने चचेरे भाई को फोन करके रिश्वत की मांग बताने को कहा। चचेरे भाई ने आरोपी सीए को बुलाया, जिसने एक निजी व्यक्ति, एक सीजीएसटी अतिरिक्त आयुक्त और एक संयुक्त आयुक्त को शामिल किया और उनके माध्यम से बातचीत की।
सीबीआई ने जाल बिछाया और सीए को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद सीजीएसटी अधीक्षक सहित अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों को मुंबई में विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने सीजीएसटी अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को 10 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में और निजी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।