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सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की

सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का अब असर पड़ा

राष्ट्रीय खबर


 

नईदिल्लीः एनडीए सरकार ने शनिवार को भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाए गए 21 साल पुराने सुधार को पलट दिया, जिसे उसने नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (यूपीएस) कहा, जो वस्तुतः पुरानी पेंशन योजना के समान है, और सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक लाभ के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 फीसद देने का आश्वासन देती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत यूपीएस, अधिकारियों को मुद्रास्फीति के रुझान के अनुरूप समय-समय पर महंगाई राहत वृद्धि, उनकी मृत्यु की स्थिति में सरकारी कर्मचारी की पेंशन के 60फीसद के बराबर पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी लाभ के अलावा एकमुश्त सेवानिवृत्ति भुगतान का आश्वासन भी देता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की सेवा के कम से कम 10 साल पूरे करने वालों के लिए न्यूनतम ₹10,000 प्रति माह पेंशन का वादा किया गया है।

कैबिनेट का यह निर्णय पूर्व वित्त सचिव और कैबिनेट सचिव पद के लिए मनोनीत टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों से प्रेरित था। इस समिति का गठन मार्च 2023 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) [जिसे मूल रूप से नई पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है]

 की समीक्षा करने के लिए किया गया था, ताकि उनकी आकांक्षाओं को राजकोषीय विवेक के साथ संतुलित किया जा सके।

उस समय, पांच विपक्षी शासित राज्यों ने अपने कर्मचारियों को एनपीएस से निकालकर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल कर लिया था, जिसमें वेतन के 50फीसद पर पेंशन की गारंटी थी। एनपीएस के तहत, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ था, पेंशन भुगतान सरकार और कर्मचारी द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान किए गए योगदान के संचित मूल्य से जुड़ा था।

इन योगदानों को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित फंड मैनेजरों द्वारा इक्विटी और अन्य बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया था।

श्री सोमनाथन ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद कहा कि राज्य सरकारें यूपीएस की संरचना को अपनाने के लिए तैयार हैं, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू करने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ओपीएस और यूपीएस के बीच मुख्य अंतर यह है कि ओपीएस देनदारियां वित्तपोषित नहीं हैं और इसमें कर्मचारियों या नियोक्ता की ओर से कोई योगदान नहीं दिया जाता है।

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