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दशकों से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारी भी लाभ के हकदार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया

  • अस्थायी नाम भर से कुछ नहीं होता

  • लाभ देने से इंकार नहीं कर सकते

  • छठे वेतन आयोग का भी लाभ दें

राष्ट्रीय खबर

 

नईदिल्लीः नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह दशकों से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को समान लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी नियमित सरकारी कर्मचारियों से अलग तरह के कर्तव्य निभा रहे हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।

केवल अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना, इन कारकों पर उचित विचार किए बिना, एक अति सरलीकरण प्रतीत होता है।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र के इस रुख को खारिज कर दिया कि एसएसडी फंड कर्मचारियों के लिए भर्ती, चयन और पदोन्नति प्रक्रिया नियमित कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रियाओं का पालन नहीं करती है।

न्यायालय ने तर्क दिया कि यह तर्क तीन दशकों की विस्तारित अवधि में उनके रोजगार की मूल प्रकृति को ध्यान में रखने में विफल रहता है।

मामले में परिस्थितियों की समग्रता यह संकेत देती है कि अस्थायी कर्मचारियों के रूप में उनके औपचारिक वर्गीकरण के बावजूद, उनके रोजगार में नियमित सरकारी सेवा के पर्याप्त लक्षण हैं, न्यायालय ने कहा।

शीर्ष अदालत ने कहा, केवल अस्थायी स्थिति के आधार पर पेंशन लाभ से वंचित करना, इन कारकों पर उचित विचार किए बिना, सरकार के साथ उनके रोजगार संबंधों का अति सरलीकरण प्रतीत होता है। इस दृष्टिकोण से कर्मचारियों का एक ऐसा वर्ग बनने का जोखिम है, जो दशकों तक नियमित कर्मचारियों से अलग तरीके से सरकार की सेवा करने के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों और सुरक्षा से वंचित हैं। यह निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर पारित किया गया था, जिसने एसएसडी फंड कर्मचारियों के मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के अक्टूबर 2016 के फैसले को बरकरार रखा था।

वर्तमान में अपीलकर्ताओं को अनिवार्य एसएसडी फंड का प्रबंधन करने के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था, जो कि एसएफएफ सैनिकों द्वारा अपने वेतन से व्यक्तिगत योगदान के माध्यम से वित्त पोषित एक कल्याणकारी पहल है। यद्यपि उन्हें चौथे और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार वेतन के साथ-साथ यात्रा भत्ता (टीए), महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), विशेष सुरक्षा भत्ता (एसएसए), ग्रेच्युटी, बोनस, शीतकालीन भत्ता और उच्च-ऊंचाई भत्ता आदि भी दिया जाता था, लेकिन उन्हें जनवरी 2006 से लागू छठे सीपीसी के लाभों से वंचित कर दिया गया।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर यह साबित करने के लिए पुख्ता सबूत हैं कि अपीलकर्ता नियमित सरकारी कर्मचारियों की विशेषताओं को पूरा करते हैं। अपीलकर्ताओं के लिए सरकारी वेतनमान का उपयोग सरकार की वित्तीय संरचना में एकीकरण के एक स्तर का सुझाव देता है जो सामान्य अस्थायी रोजगार से परे है। अपनी सेवा के दौरान, अपीलकर्ताओं को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन वृद्धि और पदोन्नति मिली। कैरियर की प्रगति का यह पैटर्न नियमित सरकारी कर्मचारियों के समान है और उनके रोजगार की शर्तों पर एक गहरे और व्यापक सरकारी नियंत्रण का सुझाव देता है, न्यायालय ने कहा।

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