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डाले गये और गिने गये मतों में अंतर

एडीआर ने लोकसभा चुनाव पर गंभीर सवाल खड़े किये

राष्ट्रीय खबर

 

नईदिल्लीः चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने 29 जुलाई को कहा कि हाल ही में संपन्न 2024 के लोकसभा चुनाव में 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में विसंगति थी।

एडीआर ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव में गिने गए कुल 5,54,598 मत 362 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए मतों से कम थे, जबकि कुल 35,093 मत 176 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों से अधिक गिने गए।

एनजीओ ने अंतिम मतदाता मतदान डेटा जारी करने में अत्यधिक देरी और पूर्ण संख्या में विभाजित निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र के आंकड़ों की अनुपस्थिति को भी चिह्नित किया।

एडीआर के संस्थापक जगदीप चोक्कर ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव परिणाम अंतिम मिलान किए गए आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए थे और कहा कि इससे चुनाव परिणामों की सत्यता के बारे में चिंता और सार्वजनिक संदेह पैदा हुआ है। भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) की प्रतिक्रिया का इंतजार है।

एडीआर की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच विसंगतियां, कई दृष्टिकोण, ने कहा कि आम चुनाव के परिणाम घोषित करते समय, अमरेली, अत्तिंगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन

दीव को छोड़कर 538 संसदीय क्षेत्रों में डाले गए और गिने गए वोटों में महत्वपूर्ण विसंगतियां दिखाई दीं। सूरत निर्वाचन क्षेत्र निर्विरोध था। इसलिए 538 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल विसंगतियां 5,89,691 वोट हैं, इसने कहा।

संगठन ने एक बयान में कहा, चुनाव आयोग अब तक वोटों की गिनती, ईवीएम में डाले गए वोटों में अंतर, मतदान में वृद्धि, डाले गए वोटों की संख्या का खुलासा न करना, डाले गए वोटों के आंकड़ों को जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा को साफ करने के बारे में अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है।

संगठन ने कहा कि चुनावों की शुद्धता और वैधता बनाए रखने के लिए, चुनाव आयोग को प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या, मतदाता रजिस्टर में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या और पहले से ही मतदान वाले सभी संसदीय क्षेत्रों के लिए ईवीएम के अनुसार मतदाताओं की संख्या प्रकाशित करनी चाहिए।

इसमें कहा गया है, मतदाताओं के मन से किसी भी/सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए, चुनाव आयोग को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और भविष्य के सभी चुनावों के लिए सार्वजनिक डोमेन में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए, अर्थात, वैधानिक फॉर्म 17सी, फॉर्म 20, फॉर्म 21सी, फॉर्म 21डी और फॉर्म 21ई।

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