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बीस लाख तक का कालाधन माफ होगा

नोटबंदी के एलान से अब हट गयी है मोदी सरकार

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 के हिस्से के रूप में संसद में वित्त विधेयक पेश किया, जिसमें काला धन अधिनियम में संशोधन शामिल है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने 25 जुलाई को कहा कि काला धन अधिनियम में संशोधन से करदाताओं को 20 लाख रुपये की विदेशी संपत्ति का खुलासा न करने की स्थिति में जुर्माने से राहत मिलेगी।

हालांकि उन्होंने कहा कि लेन-देन की रिपोर्ट करने की बाध्यता समाप्त नहीं हुई है, लेकिन विवरण के अनुसार, धारा 42 और 43 में काला धन अधिनियम संशोधन वित्त विधेयक का हिस्सा होंगे।  वर्तमान में, यदि करदाता 5 लाख रुपये की विदेशी संपत्ति का खुलासा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 10 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता है।

हालांकि, अगर संशोधनों को मंजूरी मिल जाती है, यानी काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम, 2015, तो ऐसी आय पर जुर्माना या करों में छूट दी जाएगी।

वर्तमान में अगर करदाता के पास विदेश में कोई संपत्ति है, जिसे आयकर रिटर्न में घोषित नहीं किया गया है तो ₹10 लाख का जुर्माना है। ब्लैक मनी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव है कि अगर विदेशी संपत्ति का मूल्य ₹20 लाख तक है, और इसका खुलासा नहीं किया गया है, तो करदाता की ओर से यह एक वास्तविक गलती होने पर कोई जुर्माना नहीं होगा, अग्रवाल के हवाले से कहा गया है।
इस बीच, वास्तव में किसी लेनदेन की रिपोर्ट करने की बाध्यता को समाप्त नहीं किया गया है, जिसका अर्थ है कि जुर्माना हटा दिया गया है, जबकि दायित्व नहीं हटाए गए हैं। संशोधन का प्रस्ताव इसलिए किया गया है क्योंकि आयकर विभाग मानता है कि इसे छिपाने का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं हो सकता ह। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का अचानक एलान यह कहकर किया था कि इससे देश का काला धन पकड़ में आ जायेगा।
बाद में पता चला कि लगभग सारा पैसा बैंकों में जमा किया गया है। इस वजह से उस फैसले से देश के कालाधन का कोई पता नहीं चल पाया है। अब बीस लाख तक के कालाधन रखने पर दंड का प्रावधान समाप्त किया जा रहा है।

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