सरकारी योजनाओं से जोड़कर सुविधाएं दें
रांचीः झारखंड में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं को जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ने को लेकर झारखंड हाइकोर्ट गंभीर है।
सरकारी योजनाओं से जोड़कर वकीलों को सुविधाएं देने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन षाड़ंगी और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने सरकार को वकीलों को जीवन बीमा का लाभ देने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि ज्यादातर वकील अपनी जीविका ठीक से नहीं चला पाते, ऐसे में जीवन और चिकित्सा बीमा को लेकर दिशानिर्देश तैयार करना सरकार का काम है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि वकील समुदाय के लोगों को न्याय दिलाने के अपने कर्तव्य में तत्पर रहते हैं।
लेकिन सरकार से उन्हें न्याय नहीं मिलता। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की है। आवेदक की ओर से अधिवक्ता शादाब अंसारी ने पक्ष रखा।