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राष्ट्रपति के फैसले के बाद अंडमन में तबादला किया गया

महिला के साथ दुर्व्यहार करने वाले आईपीएस का निलंबन समाप्त

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः गोवा में एक महिला पर्यटक के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के लिए 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी को निलंबित किए जाने के लगभग एक साल बाद, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका निलंबन रद्द कर दिया है और केंद्र सरकार ने उन्हें राज्य से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थानांतरित कर दिया है।

आईपीएस अधिकारी ए कोआन को राष्ट्रपति मुर्मू ने पिछले साल 16 अगस्त को निलंबित कर दिया था, जब गोवा पुलिस ने गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ एक रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उत्तरी गोवा के एक बीच क्लब में पर्यटक के साथ दुर्व्यवहार किया था।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के कोआन घटना के समय कथित तौर पर नशे में थे। पिछले साल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा था कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अवर सचिव राकेश कुमार सिंह द्वारा 11 जुलाई को जारी आदेश में कहा गया है, चूंकि, 16 अगस्त, 2023 के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार, डॉ ए कोआन को निलंबित कर दिया गया था क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन 85 अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी थी।

अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3 के अनुसार समय-समय पर उनकी समीक्षा की गई है और समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, उनके निलंबन की अवधि को 9 फरवरी के गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार 10 फरवरी, 2024 से आगे 7 अगस्त 2024 तक 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

आदेश में कहा गया है, और जबकि, 31 जनवरी को गृह मंत्रालय के प्रभार ज्ञापन के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत डॉ कोआन के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी।

इसके बाद 19 जून को गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार एजीएमयूटी कैडर-1997 बैच के आईएएस डॉ. वी. कैंडावेलू और एजीएमयूटी कैडर-2004 बैच के आईपीएस ओमवीर सिंह बिश्नोई को उनके खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में क्रमश: जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।

लेकिन सिंह ने आदेश में यह भी कहा कि कोआन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप, आपराधिक कार्यवाही या न्यायिक जांच नहीं चल रही है। कुछ घंटों बाद, सिंह द्वारा गृह मंत्रालय से एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से, डॉ. ए. कोआन को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक गोवा से स्थानांतरित कर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया जाता है। पिछले साल की घटना पर गृह मंत्रालय को दी गई अपनी रिपोर्ट में, गोवा पुलिस ने कहा कि कोआन स्पोंडिलाइटिस से संबंधित गर्दन की बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश पर थे।