ईवीएम से ज्यादा या कम वोट कैसे निकले, आयोग बताये
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चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण नहीं दिया है
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मुंबई का एक मामला गया है अदालत में
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वोट कम या अधिक कैसे हो सकते हैं
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः ईवीएम का विवाद निश्चित तौर पर फिर से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। दरअसल ईवीएम से डाले गये वोटों के मुकाबले गिने गये वोटों के कम अथवा अधिक होने पर यह सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है उससे अधिक वोट निकलने का तर्क को सही ठहराया जा सकता है लेकिन डाले गये वोटों से कम वोट क्यों निकले, इस सवाल का उत्तर नहीं मिला है।
ईसीआई ने 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे मंगलवार, 4 जून को घोषित किए जाने के बाद 362 निर्वाचन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) द्वारा डाले गए 5,54,598 वोटों को खारिज कर दिया। इसके अलावा, ईसीआई ने 176 निर्वाचन क्षेत्रों में 35,093 ईवीएम वोटों का अधिशेष पाया, जिसका अर्थ है कि ईवीएम पर डाले गए वोटों की संख्या परिणाम के दिन गिने गए वोटों से मेल नहीं खाती। इस तुलना में डाक मतपत्र शामिल नहीं हैं, क्योंकि मतदान के आंकड़ों में केवल ईवीएम वोट शामिल हैं। कम से कम 267 निर्वाचन क्षेत्रों में, अंतर 500 से अधिक वोटों का था।
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ मतदान के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था, 25 मई को ईसीआई द्वारा जारी मतदान डेटा के अनुसार 14,30,738 ईवीएम वोट दर्ज किए गए थे। मतगणना के दिन (4 जून) को केवल 14,13,947 ईवीएम वोट गिने गए, जिससे 16,791 वोटों की कमी देखी गई। असम के करीमगंज निर्वाचन क्षेत्र में, जहाँ मतदान के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान हुआ था, ईसीआई डेटा के अनुसार 11,36,538 वोट दर्ज किए गए थे। हालाँकि, परिणाम के दिन (4 जून) 11,40,349 वोट गिने गए, जिसके परिणामस्वरूप 3,811 वोटों की अधिकता हुई।
इस बारे में यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विसंगतियों को स्पष्ट किया। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ने लिखा, मतदान किए गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच अंतर इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ मतदान केंद्रों के वोटों की गिनती आयोग के विभिन्न मैनुअल और हैंडबुक में दिए गए प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं की जाती है।
उन्होंने दो परिदृश्यों के बारे में बताया, जहाँ गिने गए वोटों की संख्या ईवीएम में डाले गए वोटों से कम हो सकती है। पहला, अगर पीठासीन अधिकारी वास्तविक मतदान शुरू करने से पहले नियंत्रण इकाई से मॉक पोल डेटा को साफ़ करना भूल जाता है या वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपीएटी से मॉक पोल पर्चियों को हटाने में विफल रहता है।
दूसरा, अगर नियंत्रण इकाई में कुल वोट फॉर्म 17-सी में वोटों के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं क्योंकि पीठासीन अधिकारी गलत संख्या दर्ज करता है। हालांकि, सीईसी ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट नहीं किया जिनके तहत अधिशेष वोटों की गिनती की जा सकती है। करीमगंज में, जहां 3,811 अधिशेष वोटों की गिनती की गई, भाजपा उम्मीदवार कृपानाथ मल्लाह 18,360 वोटों के अंतर से जीते।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के सह-संस्थापक जगदीप छोकर ने बताया कि चुनाव आयोग को इन विसंगतियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र विशेष स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। छोकर ने कहा, अभी तक, चुनाव आयोग ने ईवीएम वोट अधिशेष या घाटे के लिए केवल एक सामान्य स्पष्टीकरण दिया है, और वह भी ट्विटर पर। चुनाव निकाय को विशिष्ट विवरण देने की आवश्यकता है। यह चुनाव आयोग के लिए फॉर्म 17C को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक और भी मजबूत मामला बनाता है।
अधिशेष वोट वाले अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में ओंगोल, ओडिशा का बालासोर, मध्य प्रदेश का मंडला और बिहार का बक्सर शामिल हैं। असम के कोकराझार निर्वाचन क्षेत्र में, 12,40,306 वोट डाले गए लेकिन केवल 12,29,546 वोटों की गिनती की गई, जिसके परिणामस्वरूप 10,760 वोट कम हो गए।
यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार जोयंत बसुमतारी ने 51,580 वोटों के अंतर से सीट जीती। इसी तरह, ओडिशा के ढेंकनाल में 11,93,460 वोट डाले गए, लेकिन 11,84,033 वोटों की गिनती की गई, जिससे 9,427 वोटों की कमी देखी गई। यूपी के अलीगढ़ में, जहां भाजपा के सतीश कुमार गौतम ने 15,647 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, 5,896 वोट खारिज कर दिए गए। बहुत कम मतों से पराजित होने वाले मुंबई के एक प्रत्याशी ने पहले ही अदालत में याचिका दायर की है।