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संसद सुरक्षा मामले में आरोप पत्र दाखिल होगा

राजनीतिक माहौल बदला तो बदलने लगी दिल्ली पुलिस भी

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः संसद की सुरक्षा भंग करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। नए संसद भवन की सुरक्षा भंग करने के आरोप में छह लोगों को आतंकवाद के आरोप में जेल भेजे जाने के छह महीने बाद, दिल्ली पुलिस 7 जून को शहर की एक अदालत में संदिग्धों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के  सक्सेना ने छह लोगों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 13 दिसंबर, 2023 को छह आरोपियों में से दो ने अपने जूतों में छिपे रंग-बिरंगे स्प्रे के कनस्तरों को सक्रिय करते हुए संसद के बेल में छलांग लगा दी।

विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले आरोपी, जिन्होंने कथित तौर पर बेरोजगारी, किसानों के संकट, मणिपुर जातीय दंगों जैसी सरकार की विभिन्न नीतियों के विरोध में संसद की सुरक्षा भंग की, पिछले छह महीनों से जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कई बार विस्तार की मांग की है।

छह आरोपियों – मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम रानोलिया आज़ाद, अमोल शिंदे, ललित झा और महेश कुमावत – पर आतंकवाद विरोधी यूएपीए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जैसे आपराधिक साजिश, अतिक्रमण, दंगा भड़काना और सरकारी कर्मचारी के कार्य निर्वहन में बाधा डालना।

2008 में संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए यूएपीए की धारा 43डी (2) में कहा गया है कि यदि 90 दिनों की उक्त अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है, तो अदालत, यदि वह जांच की प्रगति और 90 दिनों की उक्त अवधि से परे आरोपी को हिरासत में रखने के विशिष्ट कारणों को इंगित करने वाली सरकारी अभियोजक की रिपोर्ट से संतुष्ट है, तो उक्त अवधि को 180 दिनों तक बढ़ा सकती है।

एक सरकारी सूत्र ने कहा, पुलिस ने कई बार विस्तार की मांग की। हालांकि, उनके पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय है। पुलिस शुक्रवार को हजारों पन्नों की चार्जशीट दाखिल करेगी। आरोपियों को एफआईआर की कॉपी देने से मना कर दिया गया है। नीलम आज़ाद के बड़े भाई राम निवास ने कहा, उन्होंने हमें एफआईआर की कॉपी देने से भी मना कर दिया। मेरी बहन जेल में है, लेकिन उसका हौसला बुलंद है। वह बिल्कुल ठीक है।

सरकारी सूत्र ने कहा कि हालांकि ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को एफआईआर की कॉपी देने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सूत्र ने कहा, हाई कोर्ट ने 2016 के यूथ बार एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आतंकवाद जैसे संवेदनशील मामलों में एफआईआर पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर की कॉपी अपलोड करने का आदेश दिया था, जब तक कि अपराध संवेदनशील प्रकृति का न हो, आरोपियों को कॉपी न देने का कोई उल्लेख नहीं था। घटना के बाद, लोकसभा सचिवालय ने आठ सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया और सुरक्षा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दिया गया।

पिछले साल 15 दिसंबर को चार आरोपियों की हिरासत की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि यह कृत्य एक सुनियोजित साजिश थी और भारत की संसद पर हमला था, साथ ही कहा कि आरोपी अन्य आतंकवादी संगठनों से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि आरोपी के पास से एक पर्चा मिला है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। पर्चा में कहा गया था कि जो कोई भी उसे ढूंढ कर लाएगा, उसे स्विस बैंकों के माध्यम से इनाम दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि यह प्रधानमंत्री को घोषित अपराधी के रूप में दिखाने से कम नहीं था।