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एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आजीवन कारावास की सजा

बंबई हाईकोर्ट ने अठारह साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

राष्ट्रीय खबर

मुंबई: एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ के ठोस सबूत का हवाला देते हुए और यह मानते हुए कि मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा एक अवैध दस्ते का नेतृत्व करते थे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें 18 साल पुराने रामनारायण गुप्ता उर्फ ​​लखन भैया की फर्जी मुठभेड़ में दोषी ठहराया। लखन भैया कथित छोटा राजन गिरोह का सदस्य था। शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए, उच्च न्यायालय ने उन्हें तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। यह महाराष्ट्र में किसी मुठभेड़ मामले में किसी पुलिस अधिकारी की पहली सजा है।

अदालत ने कहा, अभियोजन पक्ष ने अपने दम पर और योग्यता के आधार पर यह भी साबित कर दिया है कि रामनारायण की हत्या ट्रिगर-खुश पुलिस द्वारा की गई थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि एक फर्जी मुठभेड़ को असली का रंग दिया गया था। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय द्वारा 2013 में प्रदीप शर्मा को बरी करने के फैसले को विकृत करार देते हुए रद्द कर दिया। कानून के रखवालों को वर्दी में अपराधियों के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर इसकी अनुमति दी गई तो इससे अराजकता फैल जाएगी। अदालत ने कहा कि सत्र अदालत शर्मा के खिलाफ भारी सबूत देखने में विफल रही, और बरी करने के फैसले को अस्थिर ठहराया।

11 नवंबर 2006 को, रामनारायण और उनके दोस्त अनिल भेड़ा को वाशी से अपहरण कर लिया गया था, पांच गोलियां मारी गई थीं और कथित मुठभेड़ वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम) के एक पार्क में हुई थी, एक विशेष जांच दल ने बताया कहा। रामनारायण के भाई, वकील रामप्रसाद ने कहा, आखिरकार न्याय की जीत हुई। बाहुबल और धनबल का इस्तेमाल करके कोई न्याय में देरी तो कर सकता है लेकिन इनकार नहीं कर सकता।

22 आरोपियों के खिलाफ मामला और मुकदमा अपहरण, हत्या और आपराधिक साजिश समेत अन्य अपराधों के लिए था। हाईकोर्ट ने 12 पुलिस अधिकारियों की सजा बरकरार रखी. हालाँकि, इसने छह नागरिकों को बरी कर दिया। जबकि ट्रायल कोर्ट ने बैलिस्टिक साक्ष्य को कमजोर करार दिया था और विशेषज्ञ की गवाही में बचाव पक्ष की खामियों को स्वीकार किया था कि शर्मा की रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी, उच्च न्यायालय ने माना कि फोरेंसिक गवाही ने आत्मविश्वास को प्रेरित किया और हल्के ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता।

बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि रामनारायण राजन का सहयोगी था जो कई मामलों में वांछित था, और तर्क दिया कि वह वास्तविक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। जबकि सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में शर्मा को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन 13 पुलिसकर्मियों सहित शेष 21 को दोषी ठहराया था।