एसबीआई ने शीर्ष अदालत से समय मांगा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉंड के विवरण का खुलासा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉंड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की।
पिछले महीने अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव पैनल को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक आवेदन में, भारतीय स्टेट बैंक ने तर्क दिया कि प्रत्येक की जानकारी की पुनर्प्राप्ति की जानी चाहिए। और एक साइलो की जानकारी को दूसरे साइलो से मिलाने की प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी।
याचिका में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कड़े कदमों के कारण कि दानदाताओं की पहचान गुमनाम रखी जाए, चुनावी बॉंड को डिकोड करना और दानकर्ताओं द्वारा दिए गए दान का मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी। यह प्रस्तुत किया गया कि बॉंड जारी करने से संबंधित डेटा और बॉंड के मोचन से संबंधित डेटा को दो अलग-अलग साइलो में दर्ज किया गया था। कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं रखा गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि दाताओं की गुमनामी को संरक्षित किया जाएगा।
याचिका में कहा गया है, यह प्रस्तुत किया गया है कि दाता के विवरण निर्दिष्ट शाखाओं में एक सीलबंद लिफाफे में रखे गए थे और ऐसे सभी सीलबंद लिफाफे आवेदक बैंक की मुख्य शाखा में जमा किए गए थे, जो मुंबई में स्थित है।
सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉंड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है।
लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अपने फैसले में शीर्ष अदालत ने एसबीआई को छह साल पुरानी योजना के योगदानकर्ताओं के नाम चुनाव आयोग को बताने का आदेश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया कि एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉंड का विवरण प्रकट करना होगा। जानकारी में नकदीकरण की तारीख और बॉंड के मूल्यवर्ग को शामिल किया जाना चाहिए और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।