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चुनावी पारदर्शिता की अग्निपरीक्षा का दौर

सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक विवादों में एक अति महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉंड के सरकार के नियम के असंवैधानिक बताते हुए न सिर्फ खारिज कर दिया है बल्कि उससे जुड़ी तमाम सूचनाओं को सार्वजनिक भी करने का निर्देश दिया है। वैसे अदालत के फैसले के बाद यह मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा की घड़ी है।

अगर वाकई वे पाक साफ हैं तो इस अदालती निर्देश का पालन करने में उन्हें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें कुछ गलत हुआ है तो अदालत के इस आदेश को लागू करने के रास्ते में कांटे बिछाये जाएंगे। वैसे भी इस सरकार की अदालत है कि अदालती फैसले को वह अध्यादेश के जरिए बदल देती है और प्रचंड बहुमत की मदद से किसी भी प्रस्ताव को संसद में पारित करा लेती है।

इस बार की खास दिक्कत यह है कि यह चुनावी अवसर है और मोदी सरकार को अडाणी समूह को दिये गये फायदों से कोई लाभ नहीं हुआ है, यह देश की जनता को प्रमाणित करना है। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया, जिसे 2018 से शुरू होने वाली योजना में लेनदेन के लिए अधिकार दिया गया है, ताकि वह सभी योगदानकर्ताओं के नाम, दान राशि और लाभार्थी पार्टियों के नाम भारत के चुनाव आयोग को प्रदान कर सके, जिसे प्रदर्शित करना होगा।

उन्हें 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर डाल दें। इससे गुमनामी दूर हो जाएगी जो संभवतः योजना का मुख्य आकर्षण था। चुनावी बांड के अस्तित्व में आने से पहले, नकदी में योगदान अक्सर गुमनाम होता था, जिससे चुनावों में काले धन के प्रवाह को बढ़ावा मिलता था। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया कि बैंक-निर्भर बांड इस निवेश को रोक देंगे।

यह सरकार की पारदर्शिता की व्याख्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित पांच-न्यायाधीशों की पीठ के दो सहमत निर्णयों में, इसके बजाय चुनावी बांड प्रणाली की अस्पष्टता पर जोर दिया, यह कहते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन है। यह इंगित करते हुए कि गुमनाम दानकर्ता को लाभार्थी पक्ष विभिन्न माध्यमों से जान सकता है, फैसले में व्यापार-बंद या ‘क्विड प्रो क्वो’ की संभावना का उल्लेख किया गया है, जो धन और राजनीति के बीच संबंध को मजबूत करेगा।

दानकर्ता नीति-निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं और वस्तुतः चंदा के बदले अवैध लाभ पा सकता है। अगर आंकड़े सार्वजनिक होते हैं तो यह संदेह भी सही है अथवा गलत, यह साबित हो जाएगा।  विपक्ष ने हमेशा इस प्रणाली की निंदा की थी, शायद इसकी गुमनामी के कारण, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक फायदा हुआ। चूंकि एसबीआई एक सार्वजनिक संस्थान है, इसलिए दानदाताओं का विवरण सरकार के पास उपलब्ध होगा।

ईसीआई ने कहा था कि चूंकि ये योगदान अनिवार्य रिपोर्टिंग के दायरे से बाहर हैं, इसलिए यह कभी स्पष्ट नहीं था कि किसी पार्टी को सरकारी कंपनियों या विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त हुआ, जो कानून द्वारा वर्जित था। इसके अलावा, इस योजना को 2017 में एक धन विधेयक में शामिल किया गया था, जिसने परंपरा और, कुछ आलोचकों ने, यहां तक कि संविधान का भी उल्लंघन किया।

लेकिन धन विधेयक को केवल लोकसभा की मंजूरी की आवश्यकता होती है और यह राज्यसभा से बच सकता है, जहां उस समय भाजपा बहुमत में नहीं थी। इसलिए इसने पिछले दरवाजे से प्रवेश किया, भले ही प्रधान मंत्री ने इसकी पारदर्शिता पर जोर दिया। पैसे और राजनीति के बीच का गठजोड़ शायद ही कोई नया हो। इसमें विपक्ष निर्दोष नहीं है।

लेकिन चुनावी बांड ने इसे संस्थागत बना दिया और यह सुनिश्चित किया कि सरकार सबसे बड़ी लाभार्थी थी: यह हमेशा जांच कर सकती थी कि प्रतिद्वंद्वी दलों को कौन धन दे रहा था। फिर भी ये दान चुनावी खर्च का एक अंश था। नकद दान जारी है, साथ ही चेक और इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से दान भी जारी है। हालाँकि, बाद वाले कर-मुक्त हैं।

यह फैसला भाजपा सरकार के लिए एक नैतिक हार है और संवैधानिकता, पारदर्शिता और कानून के शासन का दावा है। लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर भी ध्यान आकर्षित करता है जो वास्तव में उस सांठगांठ को कम कर देगी जिसकी न्यायाधीशों ने निंदा की थी।

यह विधायकों का काम है और उनकी ईमानदारी की परीक्षा है: क्या वे पारदर्शिता पर जोर देंगे और चुनावी फंडिंग में काले धन को खारिज करेंगे? इस बीच, ईसीआई का कार्य सफाई के लिए व्यावहारिक योजनाएँ प्रदान करना होगा। दूसरी तरफ पहले से ही सरकार की तरफ से बैंकिंग नियमों का बहाना बनाने के काम प्रारंभ हो गया है। इससे संदेह और पुख्ता हो रहा है।