उच्च मूल्य के बेनामी दान चुनावी लोकतंत्र और शासन को कमजोर करते हैं क्योंकि वे दानदाताओं और लाभार्थियों को शामिल करके बदले की भावना से काम करने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। चुनावी बांड योजना को रद्द करते हुए, जिसके तहत कोई भी चुनावी बांड खरीद सकता था और उसे भुनाने के लिए राजनीतिक दलों को दान कर सकता था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अस्वस्थता को मान्यता दी है और राजनीतिक फंडिंग में लोकतंत्र और पारदर्शिता के लिए एक झटका दिया है।
न्यायालय ने पाया कि पूरी योजना संविधान, विशेषकर मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। कंपनी अधिनियम में संशोधन को स्पष्ट रूप से मनमाना पाया गया, जिसने कंपनी के लाभ के 7.5 प्रतिशत की सीमा को हटा दिया, जिसे राजनीतिक दलों को अपने लाभ और हानि खातों में प्राप्तकर्ता दलों के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता के बिना दान किया जा सकता है।
इसने 2019 से दान विवरण का खुलासा करना भी अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय मतदाता अधिकारों को बढ़ावा देने और चुनावों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों की एक लंबी श्रृंखला में से एक है। इसके पहले के हस्तक्षेपों के कारण मतपत्र पर ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ विकल्प को शामिल किया गया, विधायकों को आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर तत्काल अयोग्यता से दी गई सुरक्षा को हटा दिया गया, उम्मीदवारों की संपत्ति और आपराधिक पृष्ठभूमि का अनिवार्य खुलासा किया गया।
उनके चुनावी हलफनामे और आपराधिक अपराधों में शामिल सांसदों और विधायकों के लिए त्वरित सुनवाई। न्यायालय का तर्क अप्राप्य है। इसमें पाया गया कि ईबीएस के लिए प्राथमिक औचित्य – बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान की अनुमति देकर राजनीतिक या चुनावी फंडिंग के लिए ‘काले धन’ के उपयोग पर अंकुश लगाना – आनुपातिकता के परीक्षण में विफल रहा, क्योंकि यह मतदाताओं के अधिकार को कम करने के लिए कम से कम प्रतिबंधात्मक उपाय नहीं था। जानने के।
इसने अज्ञात कॉर्पोरेट दान और दानकर्ताओं के अनुरूप नीतिगत निर्णयों की संभावना के बीच तार्किक संबंध बनाया है। यह निर्णय उस सिद्धांत का स्वाभाविक अनुसरण है जो वर्षों पहले निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत मतदाताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जानकारी तक पहुंच के बिना अधूरी होगी।
इस सिद्धांत को अब उन कॉर्पोरेट दानदाताओं पर से पर्दा हटाने तक बढ़ा दिया गया है जो एहसान के बदले में सत्ताधारी पार्टियों को फंडिंग कर रहे थे। हालांकि फैसले से धनबल के माध्यम से शासन पर दानदाताओं की पकड़ कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन एक सवाल यह उठता है कि क्या योजना की वैधता पहले तय की जा सकती थी या नियमित आधार पर बांड जारी करने पर रोक लगाई जा सकती थी। इस योजना के तहत पार्टियों को दिए गए हजारों करोड़ रुपये में से कितना दानदाताओं के लिए अनुकूल नीतिगत उपायों के रूप में सामने आया या अतिरिक्त अभियान संसाधनों की तैनाती के लिए फंड देने में कितनी मदद मिली, यह कभी पता नहीं चलेगा।
यह अंतरिम रोक देने के लिए उपयुक्त मामला था। अब इसके दूरगामी परिणामों पर पूरे देश का ध्यान है। अगर सरकार इस फैसले को भी किसी अध्यादेश से रोकती है तो यह साफ हो जाएगा कि वह बड़ी गलतियों को छिपाना चाहती है। अगर चुनाव आयोग इसे जनता के बीच जारी कर देता है तो यह परखने का मौका भी देश को होगा कि कहीं विदेशी शेल कंपनियों ने भी इसमें योगदान तो नहीं किया है। वैसी स्थिति में यह चुनावी बॉड किसके नाम पर खरीदा गया था, वहां से जांच की गाड़ी आगे बढ़ेगी।
इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है कि बहुसंख्य जनता को भाजपा को मिले चुनावी चंदे में इस किस्म की गड़बड़ी का अंदेशा है। दूसरी तरफ भाजपा ने इस चुनावी बॉंड की पारदर्शिता का समर्थन करते हुए चंदा देने वालों की गोपनीयता कायम रखने की सोच की बात कही है। लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट है कि इस एक प्रक्रिया ने देश की जनता को हाशिये पर धकेलने का काम किया था और कॉरपोरेट घरानों की पैठ को स्पष्ट कर दिया था।
अब भारतीय स्टेट बैंक द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक करने तथा चुनाव आयोग द्वारा दान देने वालों का नाम सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पायेगा कि जनता के बीच जो संदेह पनप रहे थे, वे सच थे अथवा उन्हें भी किसी साजिश के तहत भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने के लिए प्रसारित किया गया था। इसलिए मान सकते हैं कि शीर्ष अदालत ने अपने इस एक फैसले से जनता की ढेर सारी शंकाओं के निवारण का रास्ता खोल दिया है।