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रेवंत रेड्डी की मांग से आंध्र और केंद्र हैरान

निजाम बदला तो बदल गयी निजामत की चाल भी


  • पूर्व के समझौते का हवाला दिया

  • जगन रेड्डी की परेशानी और बढ़ी

  • अमित शाह का मंत्रालय भी हैरान


राष्ट्रीय खबर

हैदराबादः तेलंगना के नये मुख्यमंत्री की मांग ने अचानक ही आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र को हैरानी और परेशानी में डाल दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार से धन की वसूली के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के केंद्र सरकार के अनुरोध ने अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया है।

उनके पास एक कारण है क्योंकि मुख्यमंत्री का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 5 की पृष्ठभूमि में आया है, जो कहता है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) दो तेलुगु राज्यों के लिए आम राजधानी होगी।

दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं। वाई.एस. के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार इसमें कोई संदेह नहीं है कि जगन मोहन रेड्डी ने नए परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए आवंटित सचिवालय के हिस्से का कब्ज़ा तेलंगाना सरकार को सौंप दिया है। हालाँकि, जीएचएमसी की संयुक्त राजधानी का दर्जा इस साल 1 जून तक बना रहेगा।

तेलंगाना राज्य के गठन के लिए नियत दिन 2 जून 2014 को 10 वर्ष पूरे हो गए। अधिनियम की धारा 8 के अनुसार, राज्यपाल को राज्य में रहने वाले सभी लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विशेष रूप से राज्यपाल को सामान्य राजधानी क्षेत्र में सरकारी भवनों के प्रबंधन और आवंटन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

अधिकारियों ने 2 जून 2019 की कार्यवाही का हवाला दिया जब तत्कालीन राज्यपाल ई.एस.एल. नरसिम्हन ने तेलंगाना सरकार को दो इमारतें अलग करने का निर्देश दिया, एक पुलिस विभाग के लिए और दूसरी अन्य सभी विभागों के लिए, जिन्हें पड़ोसी राज्य सरकार के विशेष उपयोग के लिए आवंटित किया जाएगा।

नरसिम्हन ने राज्य सरकार से दो भवनों के कब्जे/उपयोग में एपी सरकार पर लगाए गए संपत्ति कर और सार्वजनिक उपयोगिता शुल्क के बकाया दावों को माफ करने का अनुरोध किया है। एपी द्वारा सचिवालय को तेलंगाना को सौंपे जाने के बाद के घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अधिनियम की धारा 5 और कानून और व्यवस्था से संबंधित मुद्दों से संबंधित धारा 8 लागू रहेगी।

पड़ोसी राज्य के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में स्थानीय माना जा रहा था और यह सुविधा 1 जून तक जारी रहेगी। हालांकि, तेलंगाना सरकार ने संस्थानों, विशेष रूप से मेडिकल कॉलेजों में एपी छात्रों के लिए आरक्षण के नियम को लागू करने से इनकार कर दिया है। 2018 के बाद और हाई कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा।

अब तेलेंगना के नये मुख्यमंत्री ने कानूनी आधार पर अपने राज्य के लिए पैसे की मांग कर दी है। इससे जगन रेड्डी की सरकार के साथ साथ अमित शाह का मंत्रालय भी परेशानियों में है क्योंकि उनकी मांग कानूनन जायज है।