Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Haryana News: मानवाधिकार आयोग का कड़ा फैसला; हरियाणा के हर जिले में सरकारी शव वाहन अनिवार्य, सरकार क... Panipat News: पानीपत में शर्मनाक! आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सालों से रेप कर रहा था एक्स बॉयफ्रेंड; पति ... Crime News: पार्टी से लौटे युवक की खेत में मिली लाश; हत्या या आत्महत्या? गुत्थी सुलझाने में जुटी पुल... सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए सबक: खेड़ा Panchkula Police Action: दिल्ली से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर नेटवर्क का भंडाफोड़; लाखों की ठगी करने वाल... तृणमूल कांग्रेस की चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका खारिज देश भर के अधिकांश मोबाइलों में बजा सायरन बंगाल के चौबीस परगना की दो सीटों पर दोबारा वोट विरोध और उकसावे के बीच बड़ा अंतर होता है भाजपा का दांव अब भाजपा पर आजमा रही है आप

जेनेरिक दवा का प्रेसक्रिप्सन लिखने पर अभी रोक

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से इस महीने की शुरुआत में जारी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (पेशेवर आचरण) विनियम, 2023 को संशोधित करने के लिए कहा हैष एनएमसी को यह निर्देश भारत में डॉक्टरों के सबसे बड़े नेटवर्क इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और देश के कुछ सबसे बड़े दवा निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन फार्मास्युटिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात के दो दिन बाद आया।

एक दवा जो पेटेंट से बाहर हो जाती है वह एक जेनेरिक दवा बन जाती है और इसे आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय गैर-मालिकाना नाम (आईएनपीएन) या एक ब्रांड के तहत उपलब्ध कराया जा सकता है। आईएनपीएन एक दवा का जेनेरिक नाम है जिसे दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक भारत में, ये दवाएं ज्यादातर ब्रांडेड जेनेरिक के रूप में बेची जाती हैं।

आरएमपी (व्यावसायिक आचरण) विनियम, 2023 में कहा गया है कि प्रत्येक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी को स्पष्ट रूप से लिखे गए जेनेरिक नामों का उपयोग करके दवाएं लिखनी चाहिए और अनावश्यक दवाओं और तर्कहीन निश्चित खुराक संयोजन गोलियों से बचते हुए तर्कसंगत रूप से दवाएं लिखनी चाहिए। इसके अलावा, नियम डॉक्टरों से ब्रांडेड जेनेरिक दवाएं लिखने से बचने और मरीजों को जन औषधि केंद्रों – केंद्र द्वारा स्थापित 9,303 स्टोर – या अन्य जेनेरिक फार्मेसी आउटलेट से दवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहते हैं।

आईएमए ने नियमों का पुरजोर विरोध किया, विशेष रूप से उस धारा का जिसमें डॉक्टरों से केवल जेनेरिक या गैर-मालिकाना या फार्माकोलॉजिकल नामों के साथ दवाएं लिखने के लिए कहा गया, अन्यथा उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। 2 अगस्त को जारी एनएमसी नियमों के अनुसार, उल्लंघन के लिए अधिकतम सजा 30 दिनों तक के लिए लाइसेंस का निलंबन है।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हमने इस संबंध में डॉक्टरों और दवा निर्माताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुना है और इस बात से सहमत हैं कि सभी मामलों में केवल जेनेरिक दवा को अनिवार्य रूप से लिखना व्यावहारिक नहीं हो सकता है।

अधिकारी ने कहा, उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में, एक दवा में कई सामग्रियां हो सकती हैं और डॉक्टरों के लिए लंबे नुस्खे लिखना व्यावहारिक नहीं है। मंत्रालय के एक दूसरे अधिकारी ने कहा, एनएमसी को जेनेरिक दवाओं से जुड़े खंड सहित विभिन्न मुद्दों पर नियमों में बदलाव करने के लिए कहा गया है, और हमने उनसे डॉक्टरों को कम से कम ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं को लिखने की अनुमति देने के लिए कहा है।

जेनेरिक दवा निर्माताओं के नेटवर्क, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के सूत्रों ने आईएमए की मांग का समर्थन किया और नियमों को अपरिपक्व करार दिया। आईडीएमए के एक वरिष्ठ सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, विपणन और नियामक प्रथाओं के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए, डॉक्टरों के लिए केवल जेनेरिक दवाएं लिखना संभव नहीं हो सकता है।