Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला: CCTV में कैद हुआ आरोपियों का 'प्लान', 40 दिन में की 70 बार चोरी राज नगर एक्सटेंशन में मौत का रहस्य: पार्टी के दौरान बालकनी से गिरा युवक, पुलिस ने दोस्तों को लिया हि... मुरादाबाद में बड़ा साइबर फ्रॉड गिरोह गिरफ्तार: 'ऑपरेशन Cy-वज्र' के तहत पुलिस ने किया बड़ा खुलासा गाजियाबाद हैवानियत: मासूम बच्ची के मर्डर केस में बड़ा खुलासा, आवारा कुत्ते ने ढूंढ निकाला शव Moradabad Stunt Video: बारिश में चलती स्कूटी पर खड़ा होकर डांस, पुलिस कर रही वाहन नंबर से पहचान छतरपुर हत्याकांड: जंगल में मिला युवक का शव, गला घोंटकर की गई हत्या; पत्नी पर साजिश का आरोप रूस ने मिसाइल दागे तो यूक्रेन का ड्रोन हमला Girija Raut Case: बहू ने विनायक राउत के परिवार पर लगाए सनसनीखेज आरोप, तांत्रिक फिरोज शेख गिरफ्तार ताइवान में हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर सात अक्टूबर के अपराधियों को याद रखा है इजरायल ने

मानहानि का मामला अब सुप्रीम कोर्ट आयेगा

  • न्यायमूर्ति प्रच्छक की अदालत का फैसला

  • संसद सदस्यता बहाली अब भी संभव नहीं

  • उनका आवास पहले ही खाली कराया गया

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि और दो साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसी सजा के परिणामस्वरूप गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। कांग्रेस का एक खेमा उच्च न्यायालय से राहत की उम्मीद बांधे हुए था। अब अदालत का फैसला आने के बाद कानून के जानकार मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले की असली परीक्षा होगी क्योंकि सब कुछ संविधान के तहत ही विचारा जाएगा।

गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि यदि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो गांधी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। उसके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। वैसे भी, दोषसिद्धि से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आवेदन खारिज किया जाता है।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि पार्टी जज के तर्क का अध्ययन कर रही है और वकील और पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी मीडिया से बात करेंगे। उन्होंने कहा, यह फैसला मामले को आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प को दोगुना कर देता है। वैसे दोषसिद्धि पर रोक से राहुल गांधी की संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता।

23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में गांधी को दोषी ठहराया था और दो साल की कैद की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद, केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए चुने गए गांधी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्यता आदेश 24 मार्च को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया था। हालांकि, अयोग्यता 23 मार्च से लागू हुई, जिस दिन सूरत अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था।

3 अप्रैल को, गांधी ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक सत्र अदालत का रुख किया, जिसे 20 अप्रैल को खारिज कर दिया गया। हालांकि, उन्हें उनकी अपील के निपटारे तक 3 अप्रैल को जमानत दे दी गई। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्णेश मोदी द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित है, जो 2019 में कोलार में गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण पर आधारित है जिसमें उन्होंने कहा था, मेरे पास एक प्रश्न है। इन सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों है चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो। हम नहीं जानते कि ऐसे और कितने मोदी सामने आएंगे।

शिकायतकर्ता का मानना था कि गांधी ने उन सभी लोगों को बदनाम किया है जिनका उपनाम मोदी है। उन्होंने कथित तौर पर शुक्रवार के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। गांधी पर एक अन्य राज्य में भी ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में, झारखंड उच्च न्यायालय ने गांधी को रांची की एक अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी थी, जहां वह उसी टिप्पणी के लिए मानहानि के आरोप का सामना कर रहे हैं।

मई में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बोलते हुए, राहुल गांधी ने कहा था कि उन्होंने यह संभव नहीं सोचा था कि वह मानहानि के लिए अधिकतम संभव सजा पाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। मानहानि पर पहली अधिकतम सजा पाने वाला और अयोग्य घोषित होने वाला पहला व्यक्ति बनना। मैंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ संभव है,” उन्होंने कहा। लेकिन फिर मुझे लगता है कि इसने मुझे वास्तव में एक बड़ा अवसर दिया है, इससे भी बड़ा अवसर जो मुझे संसद में मिलता। राजनीति इसी तरह काम करती है।