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उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

  • गिरिराज पर अभिषेक ने लगाया था आरोप

  • दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी

  • ममता बनर्जी इस पर धरना भी दे चुकी हैं

राष्ट्रीय खबर

कोलकाता: राज्य के 100 दिन के प्रोजेक्ट का पैसा क्यों रोका गया है,  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्र से रिपोर्ट मांगी है। फर्जी नाम से फर्जी खाते से पैसे निकालने के आरोपों की जांच के निर्देश दिये. हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को उचित जांच करने का निर्देश दिया। 100 दिनों के प्रोजेक्ट में प्रदेश को करीब 2 हजार 700 करोड़ रुपये मिलेंगे या तो राज्य की कार्रवाई रिपोर्ट को स्वीकार करें या इसे अस्वीकार करें, केंद्र सरकार को कुछ तो करना होगा, अदालत ने केंद्र से कहा। केंद्र को 10 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 100 दिन का भुगतान न करने के संबंध में जनहित मामले में आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई जुलाई में है।

राज्य में 100 दिन से कैश फ्रीज होने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच जोरदार सियासी घमासान जारी है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी तक, टीएमसी  खेमे के कई शीर्ष नेताओं ने बार-बार आरोप लगाया है कि केंद्र ने राज्य से 100 दिनों का पैसा रोक लिया है।

भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है. भाजपा के प्रदेश खेमे के नेताओं ने कहा कि विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं के कारण राज्य का धन केंद्र अवरूद्ध हो गया है। इस मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी झूठ बोलने का आरोप लगा चुके हैं।

उनका तब आरोप था कि दिल्ली में होने के बाद भी केंद्रीय मंत्री ने टीएमसी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को झूठ बोला कि वह बिहार चले गये हैं। वैसे इस खींचतान की असली वजह अगला पंचायत चुनाव और उसके बाद अगले साल लोकसभा चुनाव है। इससे पहले, तृणमूल 100 दिनों के काम सहित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं में कमी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ तेजी से मुखर हुई थी। ममता बनर्जी भी कोलकाता में धरने पर बैठ गईं। राज्य की तृणमूल सरकार का दावा है कि 10 दिन के काम की योजना के लिए मोदी सरकार पर केंद्र का 2,700 करोड़ रुपये बकाया है। इसके जवाब में भाजपा ने आवाज उठाई है।

100 दिनों के काम का भुगतान न करने की शिकायत पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। ऐसे में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच. केंद्र और राज्य सरकारों को फर्जी खातों के आरोपों, फर्जी नामों का इस्तेमाल कर पैसे निकालने के आरोपों की उचित जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार के वकील को निर्देश दिया कि या तो राज्य की कार्रवाई की गई रिपोर्ट को स्वीकार करें, या इसे खारिज कर दें. लेकिन कुछ किया जाना चाहिए! जांच दुरुस्त नहीं हुई तो कोर्ट सख्त कार्रवाई को मजबूर होगी। क्योंकि, ताकि जरूरतमंद वंचित न रहें।