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कुंभ मेला के दौरान अचानक ही चर्चा में आयी थी युवती मोनालिसा

अंतरधार्मिक विवाद पर उच्च न्यायालय ने सुरक्षा दी

राष्ट्रीय खबर

तिरुअनंतपुरमः केरल उच्च न्यायालय ने कुंभ मेला फेम मोनलिसा भोसले को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। मोनलिसा ने अपने पति मोहम्मद फरमान खान के साथ अंतरधार्मिक विवाह के बाद जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने एर्नाकुलम के सेंट्रल पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को याचिका के निस्तारण तक उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

मोनलिसा, जो 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान प्रार्थना मालाएं बेचते हुए वायरल वीडियो के कारण चर्चा में आई थीं, ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने 11 मार्च, 2026 को अभिनेता मोहम्मद फरमान खान से शादी की थी। मोनलिसा का आरोप है कि उनकी शादी की खबर सार्वजनिक होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाला अभियान चलाया गया, उनकी तस्वीरें जलाई गईं और उन पर सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें अज्ञात लोगों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्हें एक संदेश मिला जिसमें उन्हें पाकिस्तानी से शादी करने पर गोली मारने की धमकी दी गई। मोनलिसा ने कहा कि पुलिस और सिटी पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर निरंतर डर बना हुआ है, जिसके कारण वह अपने अभिनय करियर पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं।

यह मामला कानूनी जटिलताओं से घिरा हुआ है। मोनलिसा के पिता की शिकायत पर मध्य प्रदेश में उनके विवाह के समय उनकी आयु 16 वर्ष होने का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए दंपति ने केरल हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां फरमान को अग्रिम जमानत के लिए सक्षम अदालत तक पहुंचने हेतु एक महीने की सुरक्षा दी गई थी। इसके अतिरिक्त, तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में शादी की वैधता को चुनौती देने वाली एक निजी शिकायत लंबित है, जबकि दंपति ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मोनलिसा की आयु के दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए एक अलग याचिका दायर की है।