ऐसे लोगों की अपीलों पर तुरंत सुनवाई हो
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खत्म नहीं हो रहा एसआईआर विवाद
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19 प्राधिकरणों में हो रही सुनवाई
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पड़ोसी राज्यों से भी अफसर गये हैं
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपीलीय अधिकरणों को निर्देश दिया कि वे उन लोगों को आउट-ऑफ-टर्न (वरीयता के आधार पर) सुनवाई का अवसर दें, जिनके नाम पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के बाद हटा दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने प्रभावित व्यक्तियों को राहत के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त 19 अपीलीय अधिकरणों से संपर्क करने को कहा है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी अपील में तात्कालिकता सिद्ध करता है, तो अधिकरण को प्राथमिकता के आधार पर उसके नाम को मतदाता सूची में जोड़ने हेतु सुनवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने पीड़ित व्यक्तियों को प्रशासनिक और न्यायिक दोनों स्तरों पर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की है।
सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए रिकॉर्ड 92.72 प्रतिशत मतदान पर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, भारत के एक नागरिक के रूप में, मैं मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुश हुआ। जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी उच्च मतदान प्रतिशत की सराहना की और राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की भूमिका की प्रशंसा की।
यह सुनवाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका सहित अन्य याचिकाओं के एक समूह पर हो रही थी। अदालत ने पहले आदेश दिया था कि जिन व्यक्तियों की याचिकाओं को 21 या 27 अप्रैल से पहले अधिकरणों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें क्रमशः पहले या दूसरे चरण में मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल अपील लंबित होने मात्र से किसी को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता।
राज्य में मतदाता सूचियों से संबंधित लगभग 60 लाख दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए पश्चिम बंगाल के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड के लगभग 700 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 19 अधिकरणों का गठन किया है, जिनका नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश कर रहे हैं। न्यायमूर्ति बागची ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि पीठ भविष्य में मतदाता सूची में बने रहने के अधिक मूल्यवान अधिकार की विस्तृत कानूनी जांच करेगी।