सरकार के राष्ट्रविरोधी हरकत की दलील नामंजूर
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यह राजनीतिक असहमति भर है
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टी शर्ट पर भी वैसे कुछ नहीं था
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लंबी हिरासत संविधान के खिलाफ
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए नौ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रविवार शाम जमानत दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि ने कृष्णा हरि, नरसिम्हा यादव, कुंदन कुमार यादव, अजय कुमार सिंह, जितेंद्र सिंह यादव, राजा गुर्जर, अजय कुमार विमल (उर्फ बंटू), सौरभ सिंह और अरबाज खान को रिहा करने का आदेश दिया। अपने विस्तृत आदेश में न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हिंसा या संगठित अपराध नहीं, बल्कि राजनीतिक असहमति की श्रेणी में आता है।
अदालत ने टिप्पणी की कि यह विरोध प्रदर्शन अधिक से अधिक एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रतीकात्मक राजनीतिक आलोचना था। प्रदर्शनकारियों के टी-शर्ट पर नेतृत्व की तस्वीरें थीं, उनके नारे सांप्रदायिक या क्षेत्रीय घृणा से मुक्त थे, और यह एक क्षणिक जमावड़ा था। अदालत ने पाया कि इस दौरान संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही प्रतिनिधि घबराए; उन्हें सुरक्षा घेरे में व्यवस्थित तरीके से बाहर निकाला गया था। न्यायाधीश ने यह भी जोड़ा कि बिना किसी ठोस जांच की आवश्यकता के, पूर्व-परीक्षण के दौरान लंबी हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है।
उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान युवा कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया था। कुछ सदस्यों ने अपनी शर्ट उतारकर ऐसी टी-शर्ट दिखाईं, जिन पर पीएम इज कंप्रोमाइज्ड जैसे नारे लिखे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे भी लगाए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 गिरफ्तारियां की हैं और उन पर सुरक्षा में सेंध लगाने तथा कथित रूप से राष्ट्र-विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाया है। अदालत ने पुलिस के उस तर्क को खारिज कर दिया कि सजा को लगातार लागू किया जाना चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि पूर्व-परीक्षण हिरासत को तभी उचित ठहराया जा सकता है जब इसकी सख्त जरूरत हो; अन्यथा, यह सजा मिलने से पहले ही दंड देने जैसा है। जबकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि इस विरोध ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को खतरे में डाला है, वहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने तर्क दिया कि सभी कथित अपराधों में सात साल से कम की सजा का प्रावधान है, इसलिए जमानत ही नियम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन संविधान के तहत संरक्षित शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक असहमति था।