Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
Muslim Personal Law: शरिया कानून के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नो... Bihar Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana: अब किश्तों में मिलेंगे 2 लाख रुपये, जानें क्या हैं नई शर्ते... Gurugram News: गुरुग्राम जा रही बैंककर्मी महिला की संदिग्ध मौत, 5 महीने पहले हुई थी शादी; पति ने पुल... Bajrang Punia News: बजरंग पूनिया ने हरियाणा सरकार को घेरा, बोले- घोषणा के बाद भी नहीं बना स्टेडियम Sohna-Tawru Rally: विकसित सोहना-तावडू महारैली में धर्मेंद्र तंवर ने किया मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत Haryana Crime: महिला बैंककर्मी की हत्या का खुलासा, पति ही निकला कातिल, शक के चलते दी दर्दनाक मौत Faridabad News: फरीदाबाद में DTP का भारी एक्शन, अवैध बैंक्विट हॉल और गेम जोन पर चला 'पीला पंजा' Faridabad News: फरीदाबाद की केमिकल फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट, 48 से ज्यादा लोग झुलसे Punjab Drug Menace: सरेआम चिट्टे का खेल! इंजेक्शन लगाते युवकों का वीडियो वायरल, दावों की खुली पोल Fake Policeman Arrested: पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली करने वाला 'फर्जी पुलिसकर्मी' गिरफ्तार

दुष्कर्म में सजा के बाद पैरोल पर छूटे पिता ने बेटी और भतीजी से किया अनाचार, आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास

कोरिया: जिला एवं अपर सत्र न्यायालय ने भतीजी और अपनी नाबालिग बेटी के साथ अनाचार करने वाले आरोपी पिता को दोनों प्रकरण में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मामले में हैरान करने वाली बात ये है कि आरोपी को अनाचार के केस में आजीवन कारावास की सजा मिली हुई थी, जो केंद्रीय जेल अंबिकापुर में सजा काट रहा था और पैरोल पर छूट कर अपने घर आया हुआ था. इसी दौरान उसने बेटी और भतीजी के साथ अनैतिक काम किया और फरार हो गया.

नाबालिग बेटी और भतीजी ने दर्ज कराया केस

लोक अभियोजक के मुताबिक, 11 वर्षीय नाबालिग पीड़िता ने कोरिया पुलिस में अपने साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें बताया था कि उसके पिता ने 19 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे जान से मारने की धमकी देकर घर में उसके साथ अनाचार किया है. उसके बाद 21 अक्टूबर 2024 को दोपहर में लकड़ी लेने के बहाने जंगल ले गया और वहां भी उसके साथ अनाचार किया.

मामले में पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम होने और आरोपी के संरक्षक होने के बावजूद अनैतिक कृत्य करने पर धारा 64(2), 65(2), 87, 127 बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 का अपराध पंजीबद्ध किया गया.

वहीं 22 अक्टूबर 2024 को दूसरी नाबालिग 12 वर्षीय पीड़िता, जो आरोपी की भतीजी है, उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके चाचा ने 21 अक्टूबर शाम करीब 5 बजे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया.

बैकुंठपुर ने आरोपी पिता को दोनों मामलों में सुनाई कड़ी सजा

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखकर विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की गई. कोरिया पुलिस ने उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया. मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायालय बैकुंठपुर ने आरोपी पिता को दोनों प्रकरण में धारा 64(2),65(2),87, 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.