ममता बनर्जी के गंभीर आरोप के बाद चुनाव आयोग सक्रिय
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गंभीर चूकों के चलते एक बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने कोलकाता की बेलियाघाटा निर्वाचन क्षेत्र के सात बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।
यह कार्रवाई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन गणना फॉर्म के डिजिटलीकरण में हुई कथित अनियमितताओं के संबंध में की गई है। कायत यह है कि चल रहे पुनरीक्षण अभ्यास के दौरान बीएलओ द्वारा एकत्र किए गए मतदाता डेटा का डिजिटलीकरण अधूरा या गलत किया गया है।
अधिकारियों ने बीएलओ को निर्देश दिया है कि वे शुक्रवार दोपहर तक लिखित रूप में यह स्पष्ट करें कि उन्हें सौंपा गया महत्वपूर्ण कार्य ठीक से क्यों नहीं किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि यदि इन अधिकारियों के जवाब संतोषजनक या पर्याप्त नहीं पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
यह कदम चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रक्रिया में सटीकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की गंभीरता को दर्शाता है। चुनाव आयोग वर्तमान में देश भर के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, में एसआईआर अभ्यास का दूसरा चरण आयोजित कर रहा है।
इसी बीच, चुनावी डेटा की अखंडता को मजबूत करने के लिए, चुनाव आयोग एक बड़ा तकनीकी कदम उठाने जा रहा है। आयोग ने घोषणा की है कि वह फर्जी, डुप्लीकेट या मृत मतदाताओं के प्रवेश को रोकने के लिए मतदाता सूची के चल रहे पुनरीक्षण के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सत्यापन उपकरण भी तैनात करने के लिए तैयार है।
ए आई तकनीक का मुख्य कार्य मतदाता तस्वीरों में चेहरे की समानता का विश्लेषण करना होगा। यह प्रणाली उन मामलों को चिह्नित करेगी जहाँ एक ही व्यक्ति कई पतों पर पंजीकृत हो सकता है। यह उपाय विशेष रूप से उन शिकायतों के बीच महत्वपूर्ण हो गया है जिनमें प्रवासी श्रमिकों की तस्वीरों के दुरुपयोग की बात सामने आई है।
अधिकारी ने जोर दिया है कि ए आई तकनीकी जांच में सहायता करेगा, लेकिन बूथ-लेवल अधिकारियों (बीएलओ) का भौतिक सत्यापन अभी भी प्रक्रिया के केंद्र में रहेगा, क्योंकि वे घर-घर जाकर सत्यापन और मतदाताओं की तस्वीरें लेने का काम जारी रखेंगे। बीएलओ की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है: यदि गणना और फॉर्म जमा करने के बाद मतदाता सूची में कोई फर्जी या मृत मतदाता पाया जाता है, तो इसकी जवाबदेही संबंधित मतदान केंद्र के बीएलओ की होगी।