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ममता बनर्जी ने फैसले पर ही सवाल उठा दिये

पच्चीस हजार शिक्षकों की सेवा रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला

राष्ट्रीय खबर

कोलकाता: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए एसएससी 2016 का पूरा पैनल रद्द कर दिया है। ममता बनर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर तीखी टिप्पणी की, जिसके परिणामस्वरूप 25,752 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया।

उन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को भी इसमें शामिल किया। मुख्यमंत्री के शब्दों में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। एक मुख्य न्यायाधीश ने इसे निलंबित कर दिया, दूसरे मुख्य न्यायाधीश ने इसे रद्द कर दिया, इसका मतलब आपको पता चलेगा, मुझे नहीं। लेकिन मैं न्यायाधीश के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहती हूं कि मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं कर सकती।

नौकरियों को रद्द करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से हाल ही में बरामद जले हुए नोटों का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा, अगर किसी जज के घर से करोड़ों रुपये मिले, शायद 15 करोड़, जो कि मुझे अब तक पता चला है, अगर उनकी सजा सिर्फ तबादला थी, तो मेरे इन 25,000 भाई-बहनों का भी तबादला हो सकता था।

क्या मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी नौकरियां रद्द करने के संदर्भ में विशेष रूप से संकेतात्मक नहीं है? पिछले साल 22 अप्रैल को न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बार रशीदी की पीठ ने 2016 एसएससी पैनल को रद्द करने का आदेश दिया था। तब भी ममता बनर्जी ने कड़ी टिप्पणी की थी।

उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था, ‘अगर आप ये फैसला दे रहे हैं, ये फैसला, अगर आपसे कहा जाए कि जिन्होंने जीवनभर काम किया है, उनका पैसा लौटा दो, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं?’ सब कुछ सरकारी धन से वित्त पोषित है। सरकारी गाड़ी में चलो, सरकारी सुरक्षा में घूमो, लोग आपका सम्मान करते हैं, हम भी आपका सम्मान करते हैं, याद रखिए, पूरे भारत में बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, और हम जिन्हें नौकरी दे रहे हैं, उन्हें नौकरी देकर आप अपने कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं।

यह आदेश एक अवैध आदेश है। यह आज से नहीं, बहुत समय से चल रहा है। यह न्यायाधीशों की गलती नहीं है, यह केंद्र सरकार की गलती है। उन्होंने भाजपा के लोगों को देखा है और उन्हें यहां रखा है ताकि भाजपा पार्टी कार्यालय द्वारा जो भी कहा जाए, वे उसका पालन तैयार कर सकें।