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कतार के अंतिम व्यक्ति पर ध्यान

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जेलों से पहली बार अपराध करने वालों की रिहाई के लिए प्रावधानों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि न्याय व्यवस्था में अनसुने और अनदेखे खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि सभी पात्र विचाराधीन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना जेलों में अमानवीय स्थितियों और भीड़भाड़ को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीठ ने कहा, हम दीवार के सहारे खड़े उस अंतिम व्यक्ति को देख रहे हैं जिसकी आवाज नहीं सुनी जा सकती। हम उसी व्यक्ति को देख रहे हैं।

इसने कहा, हम उस अकेले व्यक्ति को देख रहे हैं जिसे कानून का लाभ नहीं मिला है। अगर वह व्यक्ति रिहा होने के अपने अधिकार के बावजूद अभी भी जेल में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 500 ​​या 5,000 अन्य को रिहा कर दिया गया है। अदालत की यह टिप्पणी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के क्रियान्वयन का जायजा लेते समय आई, जिसके तहत पहली बार अपराध करने वाले ऐसे अपराधियों को रिहा किया जा सकता है, जिन पर पहले कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है।

उन्हें उनकी अधिकतम सजा का एक तिहाई हिस्सा पूरा करने के बाद रिहा किया जा सकता है। बीएनएसएस में पेश किया गया यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436ए से कहीं अधिक व्यापक है, जिसके तहत ऐसी राहत केवल उन विचाराधीन कैदियों को दी जाती है, जिन्होंने अपनी अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है।

अब केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि जिन विचाराधीन कैदियों ने अपने अपराध के लिए अधिकतम सजा की एक तिहाई से अधिक अवधि जेल में बिता ली है, उन्हें आज संविधान दिवस तक रिहा कर दिया जाए। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई यह घोषणा संविधान का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। इन विचाराधीन कैदियों के लिए, न्याय मुकदमे और अदालत द्वारा निर्देशित दंड के माध्यम से नहीं आया है। इसके बजाय, उन्हें महीनों, कभी-कभी वर्षों तक बिना किसी राहत के जेल में रखा गया है। इसलिए, सरकार का यह निर्णय एक तरह का न्याय है, क्योंकि आरोप पत्र दाखिल करने और मुकदमे शुरू करने के लिए अपेक्षित समय सीमा पार हो गई है।

 यह कानून-प्रवर्तन प्रणाली की विफलता है जिसे कैदी के दरवाजे पर नहीं रखा जा सकता है।लेकिन यह उन जघन्य अपराधों के आरोपियों पर लागू नहीं होता है जिनके लिए अधिकतम जेल की सजा आजीवन है।

बलात्कार, हत्या और महिलाओं के खिलाफ हिंसा ऐसे आरोप हैं जिन्हें आसानी से नहीं भुलाया जा सकता है, न ही उन्हें ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन कम जघन्य अपराधों के आरोपियों और राजनीतिक कारणों से जेल में बंद अन्य लोगों के लिए रिहाई सार्थक होगी। क्या बाद वाले को भी रिहा किया जाना चाहिए? 2022 के आंकड़ों के अनुसार, भारत की भीड़भाड़ वाली जेलों में बंद कैदियों में से लगभग 76 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं।

लगभग पाँच लाख कैदियों में से चार लाख से अधिक मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि केंद्र उन सभी को रिहा करने में सफल हो जाता है, जिन्होंने अपनी संभावित अधिकतम सजा का एक तिहाई से अधिक समय काट लिया है, तो इससे जेलों का बोझ और न्याय व्यवस्था दोनों पर ही हल्का होगा। इनमें से कई कैदी सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि रिहाई की व्यवस्था में कोई भेदभाव न हो। उनके पुनर्वास का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।

वे दोषी हों या न हों, वे कलंक के साथ समाज में फिर से प्रवेश करेंगे। यह आसान नहीं है, न तो मनोवैज्ञानिक रूप से और न ही आजीविका के दृष्टिकोण से। चूंकि राज्य का एक अंग उनके कारावास और मुकदमे की कमी के लिए जिम्मेदार था, इसलिए उन्हें रिहा होने के बाद सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना राज्य पर निर्भर है। क्या ऐसी कोई सहायता प्रणाली मौजूद है? इसके बिना, रिहाई का लाभ मायावी बना रहेगा वंचित या कम शिक्षित समाज से संबंधित लोगों को विशेष रूप से सहायता की आवश्यकता है, जैसा कि रिहा की गई सभी महिलाओं को होगी। इस दृष्टिकोण से शीर्ष अदालत का यह फैसला एक क्रांतिकारी फैसला भी है। इसे आर्थिक तौर पर भी बड़ा माना जाना चाहिए क्योंकि किसी परिवार के एक व्यक्ति के जेल में होने का पूरे परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। अगर वह व्यक्ति घर का एकमात्र कमाने वाला हो तो परिस्थितियां और भी विकट हो जाती है। जिसे अनुभव है, वह अच्छी तरह जानते हैं कि देश के तमाम जेलों में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है और वहां हर काम के लिए पैसे की वसूली कैसे होती है।

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