अजीत पवार खेमा मामले में नोटिस जारी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अजित पवार खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनके 40 विधायकों से एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने को कहा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें युवा पवार के खेमे को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के रूप में पुष्टि की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी द्वारा दिए गए इस तर्क पर गौर किया कि विधानसभा के बचे हुए कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है।
पीठ ने कहा कि वह शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे खेमे की इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के तुरंत बाद शरद पवार के वफादार जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।
ठाकरे समूह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के इस दावे के पक्ष में स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए एक समान याचिका दायर की है कि वे असली शिवसेना हैं। सीजेआई ने कहा, हम नोटिस जारी करेंगे। सभी आपत्तियों, जिसमें विचारणीयता के आधार भी शामिल हैं, पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
श्री नार्वेकर ने 15 फरवरी को माना था कि श्री अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट, जिसने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ विद्रोह किया और महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना सरकार में शामिल हो गया, असली एनसीपी है।
स्पीकर ने प्रतिद्वंद्वी एनसीपी गुटों द्वारा एक-दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए दायर की गई अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
संविधान की 10वीं अनुसूची में दलबदल विरोधी कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल आंतरिक असंतोष को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता है, स्पीकर ने कहा था, साथ ही यह भी कहा था कि जुलाई 2023 में एनसीपी के विभाजन के समय अजित पवार समूह के पास 53 पार्टी विधायकों में से 41 का भारी विधायी बहुमत था।