रिश्वतखोरी के लिए विशेषाधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
पीवी नरसिम्हा राव के मामले में सात सदस्यीय पीठ का फैसला
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शीर्ष अदालत का यह सर्वसम्मत फैसला
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रिश्वतखोरी एक आपराधिक कृत्य होता है
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सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में अपने फैसले को पलटते हुए कहा कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सर्वसम्मत फैसला दिया।
पीठ ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है, क्योंकि रिश्वतखोरी में लिप्त एक सदस्य एक आपराधिक कृत्य में शामिल होता है।
सात सदस्यीय पीठ ने कहा, हम मानते हैं कि रिश्वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय प्रणाली के कामकाज को नष्ट कर देती है। पीठ ने अपने सर्वसम्मत फैसले से 1998 के जेएमएम रिश्वत मामले के नाम से चर्चित मामले में शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ के बहुमत के फैसले से असहमति जताई।
पीठ ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए रिश्वत लेने वाले विधायक पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पांच सदस्यीय संविधान पीठ के 3:2 के बहुत फैसले में व्यापक प्रभाव और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए संसद में मतदान के लिए रिश्वतखोरी के खिलाफ मुकदमा चलाने से सांसदों को छूट दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को खारिज कर दिया, जिसने रिश्वत के बदले वोट देने वाले सांसदों को बचा लिया था और उन्हें 1993 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए अभियोजन से बचाया था। अपने सर्वसम्मत फैसले में, सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, 1998 का फैसला विरोधाभासी था क्योंकि इसने रिश्वत लेने वाले सांसदों को संरक्षण दिया था जो इसके विचार में मतदान करते थे लेकिन उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जिन्होंने वोट नहीं दिया।
अनुच्छेद 105 और 194 संसद और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित हैं। सात सदस्यीय पीठ ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन की याचिका पर 5 अक्टूबर 2023 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीता सोरेन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में एक खास उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। शीर्ष अदालत के समक्ष यह सवाल तब उठा था, जब सीता सोरेन ने 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी के आरोप में अपने खिलाफ मुकदमा चलाने को चुनौती दी।
पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जेएमएम रिश्वत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए इसे एक महान फैसला बताया, जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के नरसिम्हा राव के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि एक सांसद या विधायक संसद/विधानसभा में वोट/भाषण के संबंध में रिश्वतखोरी के आरोप में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकता। एक्स पर एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा।