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नईदिल्लीः दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री इस मामले के सिलसिले में इस साल 26 फरवरी से जेल में हैं। उन्होंने शीर्ष अदालत के 30 अक्टूबर के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के शीर्ष अदालत के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है।
याचिका 24 नवंबर को वकील विवेक जैन के माध्यम से दायर की गई थी। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था, विश्लेषण में कुछ ऐसे पहलू हैं जो संदिग्ध हैं.. ₹338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में स्थानांतरण स्थापित किया गया है।
हमने जमानत खारिज कर दी है। पीठ ने कहा था कि अगर आने वाले 6 महीनों में सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो वे इस अदालत का रुख कर सकते हैं। सिसौदिया इस साल 26 फरवरी से जेल में हैं। उनकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों द्वारा की जा रही है।
इस घोटाले में यह आरोप शामिल है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब लाइसेंस देने में मिलीभगत की थी। आरोपी अधिकारियों पर कुछ शराब विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले दो केंद्रीय एजेंसियों द्वारा उनके खिलाफ मामलों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आप नेता ने राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। सुनवाई के दौरान, पीठ ने ईडी से कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए प्री-डेटिंग अपराध की तारीख तय की जानी चाहिए और ईडी कोई प्री-डेटिंग अपराध नहीं बना सकता है।
पीठ ने सीबीआई और ईडी से जानना चाहा था कि क्या रिश्वतखोरी का कोई सबूत है जो कथित घोटाले में मनीष सिसौदिया को फंसा सकता है। इसने टिप्पणी की थी कि केवल इसलिए कि लॉबी समूहों या दबाव समूहों ने एक निश्चित नीति बदलाव का आह्वान किया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि भ्रष्टाचार या अपराध हुआ है जब तक कि इसमें रिश्वतखोरी का कोई तत्व शामिल न हो। हालाँकि, इसने अंततः जमानत देने से इनकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान समीक्षा याचिका दायर की गई।