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पीएमएल में 120 बी का उपयोग नहीं चलेगाः सुप्रीम कोर्ट

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः ईडी धारा 120बी आईपीसी का उपयोग करके पीएमएलए लागू नहीं कर सकता। कल सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का अपराध केवल धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराध माना जाएगा, अगर कथित साजिश रची गई हो।

विशेष रूप से पीएमएलए की अनुसूची में शामिल अपराध करने के लिए निर्देशित मुद्दे पर यह राय आयी है। धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बनेगा जब कथित साजिश विशेष रूप से अनुसूची में शामिल अपराध करने की हो। उस आधार पर, हमने कार्यवाही रद्द कर दी है, न्यायालय ने फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ अपील में यह फैसला सुनाया, जिसने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर के समक्ष लंबित मामले में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

यह कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम केवल उन अपराधों से उत्पन्न अपराध की आय के संबंध में लागू किया जा सकता है जो अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित हैं। हालाँकि वर्तमान मामले में अपराध अनुसूचित अपराध नहीं थे, प्रवर्तन निदेशालय ने आईपीसी की धारा 120बी (जो एक अनुसूचित अपराध है) को लागू करके पीएमएलए लागू किया।

यह याद किया जा सकता है कि पिछले हफ्ते, विशेष पीठ जो विजय मदनलाल चौधरी के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदनों पर सुनवाई कर रही थी, ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि जब आपराधिक साजिश किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ी नहीं होती है तो ईडी आईपीसी की धारा 120 बी लागू नहीं कर सकता है।

वर्तमान मामले में, एलायंस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के खिलाफ 7 मार्च, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक शिकायत ने विवाद खड़ा कर दिया है। ईडी ने याचिकाकर्ता पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाया है, जिसमें धारा 8(5) और 70 के साथ पठित धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों का हवाला दिया गया है, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।

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