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दिल्ली पुलिस से घृणास्पद भाषण पर जवाब मांगा

  • देश के गद्दारों को वाला नारा सभी ने देखा सुना

  • शाहीनबाग को लेकर प्रवेश वर्मा का भाषण था

  • तीन सप्ताह में जबाव दाखिल करे दिल्ली पुलिस

राष्ट्रीय खबर

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से माकपा नेता बृंदा करात की उस याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से निचली अदालत के आदेश से इनकार करने के खिलाफ याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।

सांसद प्रवेश वर्मा ने सीएए के विरोध प्रदर्शनों पर उनके कथित अभद्र भाषणों के लिए। जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने शहर की पुलिस को नोटिस जारी किया और तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान, पीठ ने पाया कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का यह कहना कि भाजपा के दो नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता थी, सही नहीं था।

पिछले साल 13 जून को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माकपा नेताओं बृंदा करात और केएम तिवारी द्वारा भाजपा के दो सांसदों के खिलाफ उनके कथित घृणास्पद भाषणों के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि कानून के तहत मौजूदा तथ्यों में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना जरूरी है।

याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी शिकायत में दावा किया था कि ठाकुर और वर्मा ने लोगों को उकसाने की कोशिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली में दो अलग-अलग विरोध स्थलों पर गोलीबारी की तीन घटनाएं हुईं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया, 27 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में रिठाला में एक रैली में, श्री ठाकुर ने शाहीन बाग के विरोधी सीएए प्रदर्शनकारियों पर हमला करने के बाद भड़काऊ नारा देश के गद्दारों को गोली मारो लगाने के लिए भीड़ को उकसाया।

उन्होंने दावा किया कि श्री वर्मा ने भी 28 जनवरी, 2020 को शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक भड़काऊ भाषण दिया था। ट्रायल कोर्ट ने 26 अगस्त, 2021 को याचिकाकर्ताओं की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह टिकाऊ नहीं थी क्योंकि केंद्र सरकार, जो कि सक्षम प्राधिकारी थी, से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।

सुश्री करात और तिवारी ने अपनी शिकायत में दोनों भाजपा नेताओं के खिलाफ 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। आईपीसी की धारा 153-बी (आरोप, राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल दावे) और 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा)। उन्होंने आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत भी कार्रवाई की मांग की थी।

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