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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई

टॉमिन जे थाचनकारी को दोषी करार दिया गया

राष्ट्रीय खबर

तिरुअनंतपुरमः केरल के पूर्व पुलिस महानिदेशक टॉमिन जे. थाचनकारी को कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट ने लगभग दो दशक पहले दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में दोषी पाया है। यह पूरा मामला जनवरी 2003 से जुलाई 2007 के बीच उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। विजिलेंस जांच के अनुसार, वह इस अवधि के दौरान 64.70 लाख रुपये की संपत्ति और खर्च का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहे थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उनकी संपत्ति उनकी आय से 135.80 प्रतिशत अधिक थी। अदालत से इस मामले में अधिकतम संभव सजा देने का भी अनुरोध किया गया।

अदालत में सुनवाई और बचाव पक्ष का रुख जब अदालत ने थाचनकारी से पूछा कि क्या उन्हें कुछ कहना है, तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि दो दिन पहले उन्हें सीने में दर्द हुआ था और उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है।

यह मामला 2007 में तब दर्ज किया गया था जब थाचनकारी को डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसके बाद 2013 में इस मामले में चार्जशीट दायर की गई, जिस समय तक वह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर पहुँच चुके थे। इससे पहले थाचनकारी ने एक डिस्चार्ज याचिका भी दायर की थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि विवादित संपत्ति उन्हें पारिवारिक बँटवारे और उपहारों के माध्यम से मिली थी। हालाँकि, विजिलेंस कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए यह माना कि चार्जशीट कानूनी रूप से पूरी तरह टिकने योग्य है।

यह ट्रायल केरल हाईकोर्ट द्वारा विजिलेंस कोर्ट को एक निश्चित समय सीमा के भीतर कार्यवाही समाप्त करने के निर्देश के बाद पूरा हुआ। हालाँकि हाईकोर्ट ने शुरुआत में कोर्ट को 30 जून से पहले अपना फैसला सुनाने के लिए कहा था, लेकिन बाद में इस समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था।