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टीएमसी में ऑपरेशन लोट्स की गाड़ी फंसती दिख रही है

अलग गुट बनाने के बाद भी अयोग्यता का खतरा

  • संविधान विशेषज्ञों की राय है यही

  • असली संख्या की स्थिति स्पष्ट नहीं

  • पहले से ही बने हुए हैं कानूनी प्रावधान

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: इन अटकलों के बीच कि काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस  के लगभग 20 लोकसभा सांसद पार्टी से नाता तोड़ने और निचले सदन में एक अलग गुट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि उन्हें फिर भी अयोग्यता का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल, बागी टीएमसी खेमे में सांसदों की संख्या को लेकर स्थिति साफ नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि दलबदल विरोधी कानून के तहत, इस मामले में केवल दो-तिहाई सांसदों का यह कहना काफी नहीं है कि वे एक अलग गुट बनाना चाहते हैं या एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। इस व्यवस्था से पहले पूरे गुट का किसी अन्य पार्टी में आधिकारिक विलय होना अनिवार्य है।

टीएमसी सांसद शर्मिला सरकार ने कहा कि 20 टीएमसी सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने के लिए अपना अलग गुट बनाने का फैसला किया है, और इस कदम के लिए टीएमसी में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। बागियों की एक बैठक दिल्ली में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी टीएमसी सांसदों से मुलाकात की।

इससे पहले पिछले हफ्ते, निष्कासित टीएमसी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर दावा पेश किया था और 58 टीएमसी विधायकों के समर्थन का दावा किया था। यद्यपि अध्यक्ष ने कथित तौर पर रीताब्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी थी, लेकिन संवैधानिक विशेषज्ञों ने दि प्रिंट को बताया था कि विपक्ष का नेता चुनने का विशेषाधिकार टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के पास था। अब यह गुटीय जंग लोकसभा तक पहुंच गई है।

हालांकि, संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकसभा के केवल दो-तिहाई सांसदों का अलग गुट बनाने की इच्छा रखना विलय के समान नहीं माना जा सकता और न ही यह उन्हें अयोग्यता से बचा सकता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचार्य ने कहा, वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि 28 सांसदों में से 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ी है और दलबदल किया है, इसलिए वे दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए जाने के पात्र हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची—जिसे आमतौर पर दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है—के तहत, मूल पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ना या व्हिप के खिलाफ मतदान करना दलबदल माना जा सकता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल होने वाले सदस्यों को दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। कानूनी पहलुओं के अलावा, जानकार इस कदम की नैतिकता और चुनावी जनादेश के साथ विश्वासघात की ओर भी इशारा करते हैं।