मध्य प्रदेश सरकार की टालमटोल पर अब शीर्ष अदालत भड़का
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राज्य के मंत्री ने की थी ऐसी टिप्पणी
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अभियोजना स्वीकृति को रोका गया है
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ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया बयान
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में की जा रही देरी पर सख्त नाराजगी जताई है। यह मामला पिछले साल के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को ब्रीफ करने वाली सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मंत्री द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि विशेष जांच दल द्वारा अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर निर्णय दो सप्ताह पहले ही आ जाना चाहिए था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा यह बताए जाने पर कि निर्णय अभी भी लंबित है, कांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, हमारे आदेश का पालन करें। अब बहुत हुआ । पहली बात तो माफी होनी चाहिए थी। चार सप्ताह बाद इसे सूचीबद्ध करें।
22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए थे, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सीमा पार सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर शुरू की थी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस ऑपरेशन के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी। इसके बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री कुंवर विजय शाह ने कथित तौर पर कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, हमने उन्हें सबक सिखाने के लिए उनकी ही एक बहन को भेजा। इस बयान को कर्नल कुरैशी और उनके धर्म के संदर्भ में देखा गया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई।
जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि मंत्री शायद महिला अधिकारी की प्रशंसा करना चाहते थे लेकिन उसे सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाए। सीजेआईने इसे खारिज करते हुए कहा कि एक राजनेता के रूप में वे जानते हैं कि प्रशंसा कैसे की जाती है। न्यायमूर्ति बागची ने एसआईटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मंत्री ऐसी टिप्पणियां करने के आदी हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे सशस्त्र बलों के लिए खतरनाक बताया था। हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने चेतावनी दी थी कि आदेश लागू करने के लिए वे नरक भी नीचे ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाह के खिलाफ प्राथमिकी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और एसआईटी का गठन किया है, हालांकि फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई है।