नये सिरे से महाभियोग का प्रस्ताव लायेगा
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पिछला प्रस्ताव खारिज किया गया था
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संविधान संशोधन विधेयक के बाद तेजी
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ज्ञानेश कुमार पर पक्षपात का आरोप लगा है
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नए आरोपों का हवाला देते हुए उन्हें हटाने के लिए संसद में फिर से प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। इससे पहले 12 मार्च को उन्हें हटाने के लिए लाया गया पिछला प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभापतियों द्वारा खारिज कर दिया गया था। विपक्ष का यह कदम संविधान (131वां संशोधन) विधेयक के लोकसभा में गिरने के बाद आया है, जिसमें महिला आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण का प्रस्ताव था।
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, कई विपक्षी दलों के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक सहित विभिन्न दलों के कम से कम पांच वरिष्ठ सांसद निष्कासन की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक नया नोटिस तैयार करने पर काम कर रहे हैं। हालांकि, सूत्र ने बताया कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि नोटिस किस सदन में पेश किया जाएगा, या पिछली बार की तरह इसे दोनों सदनों में लाया जाएगा।
शुक्रवार को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 की हार से उत्साहित विपक्षी नेता अब नोटिस पर अधिक सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने का लक्ष्य रख रहे हैं और कम से कम 200 हस्ताक्षर प्राप्त करने की कोशिश में हैं। सूत्र ने कहा, हम एक कड़ा संदेश देना चाहते हैं। हमें पहले यह साबित करना होगा कि पिछली बार हमारी संख्या को कम करके आंका गया था।
अपने पिछले नोटिसों में, विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार पर स्वतंत्रता और संवैधानिक निष्ठा बनाए रखने में विफलता और कार्यपालिका के दबाव में कार्य करने का आरोप लगाया था। नोटिस में सीईसी के खिलाफ व्यापक आरोप लगाते हुए सिद्ध कदाचार की बात कही गई थी, जिसमें प्रभावित और कार्यपालिका-प्रेरित नियुक्ति, पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली (जैसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने वाला कथित ग्रेडेड रिस्पांस सिद्धांत), चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डालना और डेटा साझा करने से इनकार कर पारदर्शिता को कम करना शामिल था।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार और अन्य स्थानों पर विशेष गहन संशोधन अभ्यासों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने में मदद की, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में देरी की और राजनीतिक कार्यपालिका के साथ मिलकर काम किया, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कमजोर हुई।
हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने लगभग समान प्रतिक्रिया देते हुए नोटिसों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि आरोपों को सच मान भी लिया जाए, तो भी वे हटाए जाने के लिए आवश्यक कदाचार की उच्च संवैधानिक सीमा को पूरा नहीं करते हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि नियुक्ति संबंधी मुद्दे या पूर्व सरकारी सेवा को कदाचार नहीं माना जा सकता; प्रशासनिक निर्णयों में भिन्नता अधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग का प्रमाण नहीं है; और डेटा साझाकरण या मतदाता सूची संशोधन जैसे कार्य आयोग के संवैधानिक जनादेश के भीतर आते हैं और न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।