नवांशहर: जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जिले में कहीं भी निराश्रित गायों/पशुओं को छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने अपने आदेश में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला मैजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने नवांशहर शहर में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोडेड भारी वाहनों के आवागमन/प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले से ओवरलोडेड वाहनों के गुजरने के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है तथा दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। इसलिए, संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह आदेश लागू किया गया है। ये आदेश 8 जुलाई, 2026 तक लागू रहेंगे।