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अब चालीस करोड़ मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा

देश के श्रमिकों के लिए नये प्रावधान किये केंद्र सरकार ने

  • श्रमिकों के लिए नये उपाय किये गये

  • यह विकसित भारत के लक्ष्यों में एक है

  • मनसुख मंडाविया ने किया इसका एलान

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्रीय श्रम और रोजगार; युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 21 नवंबर को केंद्र की नई श्रम संहिताओं की घोषणा की, जो भारत में हर श्रमिक के लिए सम्मान की गारंटी देती हैं। मंडाविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक विस्तृत पोस्ट में लिखा: आज से, देश में नई श्रम संहिताओं को लागू कर दिया गया है। ये सुधार केवल सामान्य बदलाव नहीं हैं, बल्कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यबल के कल्याण के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है।

उन्होंने आगे कहा, ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को एक नई गति देंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 21 नवंबर को एक आधिकारिक बयान में कहा कि केंद्र ने आज से प्रभावी चार नई श्रम संहिताओं को लागू किया है, और 29 मौजूदा श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया है। बयान में कहा गया है कि यह अद्यतन भारत के श्रम कानूनों का आधुनिकीकरण करना है, जिन्हें पूर्व-स्वतंत्रता और प्रारंभिक पोस्ट-स्वतंत्रता युग (1930 और 50 के दशक) में एक मूल रूप से अलग अर्थव्यवस्था और दुनिया में बनाया गया था।

सभी श्रमिकों के लिए अनिवार्य नियुक्ति पत्र — लिखित प्रमाण पारदर्शिता, नौकरी की सुरक्षा, और निश्चित रोजगार सुनिश्चित करेगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलेगी। सभी श्रमिकों को पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे।

न्यूनतम मजदूरी: वेतन संहिता, 2019 के तहत, सभी श्रमिकों को एक वैधानिक न्यूनतम मजदूरी भुगतान प्राप्त होगा। न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

नियोक्ताओं को 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी श्रमिकों को एक निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करना अनिवार्य है। समय पर निवारक स्वास्थ्य देखभाल संस्कृति को बढ़ावा देना। नियोक्ताओं के लिए समय पर मजदूरी प्रदान करना अनिवार्य है, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी, काम के तनाव को कम करेगा और श्रमिकों के समग्र मनोबल को बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं को उनकी सहमति और आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन, रात में और सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार के काम करने की अनुमति है। महिलाओं को उच्च आय वाले नौकरी की भूमिकाओं में अधिक आय अर्जित करने के समान अवसर मिलेंगे।

ईएसआईसी कवरेज और लाभ अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित किए गए हैं — 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए स्वैच्छिक, और खतरनाक प्रक्रियाओं में लगे एक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों के लिए भी अनिवार्य। सामाजिक सुरक्षा कवरेज सभी श्रमिकों तक विस्तारित की जाएगी। एकल पंजीकरण, अखिल भारतीय एकल लाइसेंस और एकल रिटर्न। प्रक्रियाओं का सरलीकरण और अनुपालन बोझ में कमी। क्षेत्रों में सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय ओएसएच बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

500 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में सुरक्षा समितियों को अनिवार्य किया जाएगा, जिससे कार्यस्थल की जवाबदेही में सुधार होगा। उच्चतर कारखाना प्रयोज्यता सीमाएँ श्रमिकों के लिए पूर्ण सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए छोटी इकाइयों के लिए नियामक बोझ को कम करेंगी।